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पूर्व प्रेषित सैम्पल की जॉच रिपोर्ट आने के उपरान्त हुई कंटेन्मेंट जोन की कार्यवाही।

आज़मगढ़।

रिपोर्ट: वीर सिंह

आजमगढ़ 25 अगस्त-- जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में अनलाक-3 के सम्बन्ध में निर्देश जारी करते हुये, इनका अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये है। 
उन्होने बताया कि दिनॉक 23 अगस्त 2020 को जनपद में नोवेल कोरोना संक्रमण के पूर्व प्रेषित सैम्पल की जॉच रिपोर्ट आने के उपरान्त जनपद आजमगढ़ के 1-राजस्व ग्राम खरियरा, तहसील लालगंज, 2-राजस्व ग्राम रणमो तहसील लालगंज, 3-राजस्व ग्राम बैलाकोल तहसील सदर, 4-राजस्व ग्राम कयामपुर तहसील सदर, 5-राजस्व ग्राम बिजौरा तहसील सदर, 6-राजस्व ग्राम बसही बन्देदासपुर, तहसील निजामाबाद, 7-वार्ड नं0 8, नगर पंचायत फूलपुर, 8-राजस्व ग्राम फूलपुर देहात तहसील फूलपुर, 9-राजस्व ग्राम भड़ेरिया तहसील फूलपुर, 10-राजस्व ग्राम पूराहादी तहसील फूलपुर, 11-राजस्व ग्राम अम्बारी तहसील फूलपुर, 12-राजस्व ग्राम अम्बारी तहसील फूलपुर, 13-राजस्व ग्राम गोन्दापुर, तहसील सगड़ी, 14-राजस्व ग्राम गड़ेरूआ, तहसील सगड़ी, 15-राजस्व ग्राम झोटीपुर, तहसील सगड़ी, 16-राजस्व ग्राम बसहिया, तहसील बूढ़नपुर, 17-राजस्व ग्राम खालिसपुर (सेनपुर), तहसील बूढ़नपुर, 18-राजस्व ग्राम इटौरी नन्दना, तहसील बूढ़नपुर, 19-राजस्व ग्राम सुरहन, तहसील मार्टीनगंज, 20-राजस्व ग्राम बरौना, तहसील मार्टीनगंज में व्यक्तियों के कोविङ-19 से संक्रमित होने की पुटि है।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कन्टेनमेंट जोन के निर्धारण के सम्बन्ध मे दी गयी व्यवस्था के अनुसार जनपद के 1-सामान्य बस्ती, राजस्व ग्राम खरियरा, तहसील लालगंज, 2-राजस्व ग्राम रणमो (तिराहे पर गेट के पास), तहसील लालगंज, 3-सुमन चैहान के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम बैलाकोल तहसील सदर, 4-केशव जवाहिर के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम कयामपुर तहसील सदर, 5-ऋषिकेश मिश्रा के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम बिजौरा तहसील सदर, 6-राजस्व ग्राम बसही बन्देदासपुर के आंशिक क्षेत्र (पश्चिम तिवारी का पुरवा), तहसील निजामाबाद, 7-वार्ड नं0 8 लोहिया नगर, नगर पंचायत फूलपुर, 8-राजस्व ग्राम फूलपुर देहात तहसील फूलपुर, 9-राजस्व ग्राम भड़ेरिया तहसील फूलपुर, 10-राजस्व ग्राम पूराहादी तहसील फूलपुर, 11-रमेश चन्द्र पुत्र हजारी लाल, राजस्व ग्राम अम्बारी तहसील फूलपुर के घर के आस पास का क्षेत्र, 12-राधेश्याम पुत्र दशरथ, राजस्व ग्राम अम्बारी तहसील फूलपुर के घर के आस पास का क्षेत्र, 13-राजस्व ग्राम गोन्दापुर के मजरा मिश्राना बस्ती, तहसील सगड़ी, 14-राजस्व ग्राम गड़ेरूआ के मजरा ठकुरहन बस्ती, तहसील सगड़ी, 15-राजस्व ग्राम झोटीपुर के मजरा मिसिराना बस्ती (प्रधान कैलाश नारायण मिश्रा के घर से प्रकाश मिश्रा के घर के पीछे तक), तहसील सगड़ी, 16-राजस्व ग्राम बसहिया, सुरेन्द्र सिंह के घर से यादवेन्द्र सिंह के घर तक के आस पास का क्षेत्र, तहसील बूढ़नपुर, 17-राजस्व ग्राम खालिसपुर (सेनपुर), प्रभुनाथ यादव के घर के आस पास का क्षेत्र, तहसील बूढ़नपुर, 18-राजस्व ग्राम इटौरी नन्दना, मारकण्डेय शुक्ल के घर के आस पास का क्षेत्र, तहसील बूढ़नपुर, 19-राजस्व ग्राम सुरहन, सोइया उत्तर राजभर पुरवा, सुहेलदेव मूर्ति के आस पास का क्षेत्र, तहसील मार्टीनगंज, 20-राजस्व ग्राम बरौना, मजरा  चकपट्टी, तहसील मार्टीनगंज का सम्पूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। 
इन क्षेत्रों में कन्टेनमेंट जोन प्रोटोकाल का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। जिसमें कान्टैक्ट ट्रेसिंग, चिकित्साधिकारी द्वारा किये गये रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम/इन्स्टीच्यूशनल क्वारंटाइन किया जाना। इस हेतु ऑकलन सम्बंधित व्यक्ति के लक्षण, कन्फम्र्ड केस व उनके सम्पर्क की स्थिति तथा यात्रा इतिहास के आधार पर किया जायेगा। SARI (sever Accute Respiratiory Infaction), ILI (Infuenja Like Illnes) या दूसरे लक्षणों (भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट) वाले केसों की जॉच विशेष रूप से गठित टीम द्वारा हाउस टू हाउस सर्विलांस, समस्त केसों का प्रोटोकाल के अनुसार नैदानिक प्रबंध (क्लिनिकल मैनेजमेंट), लोगों की काउन्सिलिंग व उन्हें इस सम्बंध में जागरूक करना एवं इस हेतु संचार प्रबंधन के प्रभावी उपाय करना, कन्टेनमेंट जोन में अत्यधिक सतर्कता बरती जायेगी तथा कड़े नियंत्रण लागू किये जायेंगे। इन क्षेत्रों (कन्टनमेंट जोन) के अन्दर एवं बाहर किसी भी व्यक्ति, वाहन इत्यादि को आवागमन की अनुमति नहीं होगी सिवाय ऐसी स्थिति के जो चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं की आपूर्ति से सम्बंधित हो। इस सम्बंध में भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

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