आज़मगढ़।
रिपोर्ट: वीर सिंह
थाना- महराजगंज
आज़मगढ़। अभियुक्त चौधरी यादव पुत्र केदार यादव ग्राम बरियारपुर थाना महराजगंज आजमगढ़ द्वारा अपने सहयोगी अभियुक्तो द्वारा अपहृत देवनाथ पुत्र सीताराम सा0 महाजी देवारा जदीद (जमुनिहवां) थाना महराजगंज को अपने साढ़ू शंकर यादव, अपने लड़के नीरज यादव व नीरज यादव के दोस्तो के साथ मिलकर दि0 04.09.20 को अपने यहां से ले जा कर टेकनपुर बंधा थाना क्षेत्र रौनापार में अपहृत देवनाथ का गला गमछे से कस कर गला घोट कर मार कर बंधे के पानी में साक्ष्य छिपाने के लिए डुबा देना । जिसका शव दि0 06.09.2020 को थाना रौनापार के पुलिस द्वारा बरामद हुआ । घटना के संबंध में थाना स्थानीय पर मृतक के पिता सीताराम द्वारा दि0 05.09.2020 को 183/2020 धारा 365IPC बनाम चौधरी यादव आदि पंजीकृत हुआ था जिसके विवेचना के क्रम में मुकदमा उपरोक्त में धारा 365 IPC का विलोपन करते हुए धारा 364, 302, 201, 34 IPC की बढ़ोत्तरी की गयी और इस मुकदमें के अभियुक्त शंकर यादव को दि0 16.09.20 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है ।
वांछित/वारंटी अपराधियों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में चलाये गये अभियान के क्रम मे *पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह* द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम मे अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल नेतृत्व मे प्रभारी निरीक्षक देवेन्द्र कुमार मय हमराही कर्मचारीगण द्वारा आज दिनांक 23.09.2020 को कस्बा महराजगंज मे मौजूद थे कि जरिये मुखबीर खास सूचना मिली कि मु0अ0सं0 183/2020 धारा 302, 364, 201, 34 IPC से सम्बन्धित अभियुक्त चौधरी यादव पुत्र केदार यादव निवासी बरियारपुर थाना महराजगंज आजमगढ़ इस समय रुपयनपुर पुलिया के पास मौजूद है किसी वाहन का इंतजार कर रहा है तथा भागने की फिराक मे है, यदि जल्दी किया जाय तो पकड़ा जा सकता है । इस सूचना पर विश्वास करके SHO मय हमराही कर्मचारीगण व मुखबीर खास के रवाना होकर रुपयनपुर पुलिया के नजदीक पहुँचे जहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा था जिसकी तरफ मुखबीर खास इशारा करके हट गया , कि उक्त व्यक्ति पुलिस वालों को देखकर अचानक भागने का प्रयास किया कि वहीं पर पुलिस द्वारा घेर कर समय करीब 09.05 बजे सुबह पकड़ लिया गया ,उससे नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम चौधरी यादव पुत्र केदार यादव निवासी बरियारपुर थाना महराजंगज आजमगढ़ उम्र 52 वर्ष बताया, जिसे मुकदमा उपरोक्त का जुर्म धारा से अवगत कराकर नियमानुसार गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है ।
पूछताछ का विवरण-चौधरी यादव पुत्र केदार यादव निवासी बरियारपुर थाना महराजगंज आजमगढ़ उम्र 52 वर्ष से मुकदमा हाजा की घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ करने पर अपने जुर्म की बार-बार गलती की माँफी मांगते हुए बता रहा है कि साहब मेरे साढ़ू शंकर उर्फ रमाशंकर यादव निवासी देवारा जदीद (जमुनिहवाँ) थाना महराजगंज आजमगढ़ की लड़की प्रिन्सा मेरे यहाँ पहले से आकर रह रही थी , कि दिनांक 04.09.2020 को रात्रि मे हम लोग खाना खाकर सोये थे कि मेरा लड़का नीरज मेरे पास आया और जगाकर कहा कि प्रिन्सा के पास उसके गाँव का लड़का देवनाथ निषाद पुत्र सीताराम निषाद साकिन महाजी देवारा जदीद जमुनिहवा थाना महराजगंज आजमगढ़ आशनाई के लिए आया है ,और कमरे मे मौजूद है कि मै और नीरज जाकर कमरे मे देवनाथ निषाद को पकड़ लिये और उसका हाथ बाँध दिये नीरज ने शंकर को मोबाइल से देवनाथ के बारे मे बताया कि आशनाई के लिए यहाँ पर देवनाथ निषाद आया जिसे हम लोग पकड़ लिये हैं आप आ जाइये कि इसके बाद नीरज अपने मित्रों लल्लू पुत्र प्रेम यादव निवासी ग्राम अमानी हैदराबाद थाना रौनापार, जितेन्द्र पुत्र श्रवण यादव निवासी ग्राम अराजी अमानी थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ तथा उसके 02 दोस्त और जिनका नाम पता मै नही जानता बुलवाया , तब तक कुछ देर के बाद रात्रि मे ही शंकर उर्फ रमाशंकर यादव आ गये कि हम लोग आपस मे मिलकर तय किये कि यह लड़का देवनाथ निषाद हम लोगो की इज्जत को बर्बाद कर दियाा , तब हम लोग देवनाथ निषाद को टेकनपुर बंधा थाना क्षेत्र रौनापार ले गये और वही पर हम सभी लोग मिलकर देवनाथ निषाद को बंधे पर ही पटककर हाथ पैर दबाकर गले मे गमछे से कसकर खींचकर मार डाले , जब उसका हाथ पैर स्थिर हो गया और मर गया तब उसे बंधे के नीचे पानी मे डूबो दिये । यही मेरा बयान है तथा बार-बार अपनी गलती की माँफी मांग रहा है । अभियुक्त का उक्त कृत्य मु0अ0सं0 183/2020 धारा 364, 302, 201, 34 IPC के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है ।
पंजीकृत अभियोग-
मु0अ0सं0 183/2020 धारा 364, 302, 201, 34 IPC
गिरफ्तार अभियुक्त
अभियुक्त चौधरी यादव पुत्र केदार यादव निवासी बरियारपुर थाना महराजगंज आजमगढ़
गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम
SHO देवेन्द्र कुमार सिंह, हे0का0 फूलन, का0 अरविन्द यादव, का0 सोनू, म0का0 खूशबू