आज़मगढ़।
रिपोर्ट: वीर सिंह
आजमगढ़ 05 सितम्बर-- जिलाधिकारी ने बताया कि वृद्धावस्था योजना के अन्तर्गत पेंशन प्राप्त करने वालों, पति की मृत्योपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना, दिव्यांगजन पेंशन योजना योजनान्तर्गत समस्त पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में एडवांस में पेंशन की धनराशि भेज दी गयी है।
उन्होने बताया कि जनपद में वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत कुल 90361 लाभार्थी हैं। वृ़द्धावस्था पेंशन की धनराशि प्रति लाभार्थी 500 रूपये प्रतिमाह है। 60 वर्ष से अधिक आयु के समस्त पात्र वृद्धजनों को 500 रूपये प्रतिमाह की दर से त्रैमासिक पेंशन सम्बन्धित लाभार्थी के खातों में भेज दी गयी है।
योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु लाभार्थी की आयु 60 वर्ष से ऊपर, आय ग्रामीण क्षेत्र में 46080 रू0 तथा शहरी क्षेत्र में 56460 रू0 होनी चाहिए। योजनान्तर्गत पंजीकरण हेतु लाभार्थी की एक फोटो, आधार कार्ड, बैंक पासबुक (एकल), परिवार रजिस्टर की नकल, आय प्रमाण पत्र एवं निर्वाचन कार्ड संलग्न करना होगा। योजनान्तर्गत सत्यापन/पात्रता हेतु ग्रामीण क्षेत्र में खण्ड विकास अधिकारी तथा नगर क्षेत्र में उप जिलाधिकारी के लॉगिन आईडी पर लाभार्थी द्वारा आनलाइन करने के पश्चात प्रदर्शित होता है, उसके पश्चात अधिकारी द्वारा आनलाइन सत्यापन किया जाता है। लाभार्थी को पीएफएमएस द्वारा रिस्पांस प्राप्त होने के पश्चात आरटीजीएस के माध्यम से निदेशालय स्तर से संबंधित लाभार्थी के बैंक खाते में प्रतिमाह 500 रू0 की दर से तीन माह की धनराशि एक साथ प्रेषित की जाती है।
निराश्रित महिला विधवा पेंशन योजनान्तर्गत पति की मृत्यु के उपरान्त जनपद के पात्र समस्त 40020 पेंशनार्थियों के खातों में 500 रूपये प्रतिमाह की दर से त्रैमासिक पेंशन सम्बन्धित लाभार्थी के खातों में भेज दी गयी है।
योजनान्तर्गत लाभार्थी की आयु 18 वर्ष से ऊपर, आय ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में सभी श्रोतों से 200000 रू0 तक होनी चाहिए। योजनान्तर्गत पंजीकरण हेतु लाभार्थी की एक फोटो, आधार कार्ड, बैंक पासबुक (एकल), परिवार रजिस्टर की नकल/मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र एवं निर्वाचन कार्ड संलग्न करना होगा। योजनान्तर्गत सत्यापन/पात्रता हेतु ग्रामीण क्षेत्र में खण्ड विकास अधिकारी तथा नगर क्षेत्र में उप जिलाधिकारी के लॉगिन आईडी पर लाभार्थी द्वारा आनलाइन करने के पश्चात प्रदर्शित होता है, उसके पश्चात अधिकारी द्वारा आनलाइन सत्यापन किया जाता है। लाभार्थी को पीएफएमएस द्वारा रिस्पांस प्राप्त होने के पश्चात आरटीजीएस के माध्यम से निदेशालय स्तर से संबंधित लाभार्थी के बैंक खाते में प्रतिमाह 500 रू0 की दर से तीन माह की धनराशि एक साथ प्रेषित की जाती है।
इसी प्रकार जनपद के 31853 पात्र दिव्यांगजनों को 500 रूपये प्रतिमाह की दर से त्रैमासिक पेंशन सम्बन्धित लाभार्थी के खातों में भेज दी गयी है।
योजनान्तर्गत लाभार्थी की आयु 18 वर्ष से ऊपर, आय ग्रामीण क्षेत्र में 46080 रू0 तथा शहरी क्षेत्र में 56460 रू0 होनी चाहिए। योजनान्तर्गत पंजीकरण हेतु लाभार्थी की एक फोटो, आधार कार्ड, बैंक पासबुक (एकल), परिवार रजिस्टर की नकल, आय प्रमाण पत्र एवं दिव्यांग प्रमाण 40 प्रतिशत से ऊपर होना चाहिए, ग्राम सभा के प्रस्ताव की प्रति होनी चाहिए। योजनान्तर्गत सत्यापन/पात्रता हेतु लाभार्थी द्वारा आनलाइन आवेदन करने के बाद जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के लॉगिन आईडी पर प्रदर्शित होता है। इसके बाद कार्यालय में आवेदन पत्र सभी संलग्नकों सहित जमा किया जाता है। इसके पश्चात मुख्य विकास अधिकारी एवं जिलाधिकारी की स्वीकृतोपरान्त मुख्यालय को फारवर्ड कर दिया जाता है। लाभार्थी को पीएफएमएस द्वारा रिस्पांस प्राप्त होने के पश्चात आरटीजीएस के माध्यम से निदेशालय स्तर से संबंधित लाभार्थी के बैंक खाते में प्रतिमाह 500 रू0 की दर से तीन माह की धनराशि एक साथ प्रेषित की जाती है।