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पूर्व प्रेषित सैम्पल की जॉच रिपोर्ट आने के उपरान्त कहाँ कहाँ कंटेन्मेंट जोन की हुई कार्यवाही, पढ़े विस्तृत खबर।

आज़मगढ़।

रिपोर्ट: वीर सिंह

आजमगढ़ 05 सितम्बर-- जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कतिपय निर्देश जारी करते हुये, इनका अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये है। 
उन्होने बताया कि दिनॉक 04 सितम्बर 2020 को जनपद में नोवेल कोरोना संक्रमण के पूर्व प्रेषित सैम्पल की जॉच रिपोर्ट आने के उपरान्त जनपद आजमगढ़ के 1-राजस्व ग्राम दरिखाशेख अहमदपुर, तहसील निजामाबाद, 2-वार्ड नं0 7, इंदिरा नगर, फरहाबाद, नगर पंचायत निजामाबाद, 3-राजस्व ग्राम नेवादा, तहसील फूलपुर, 4-नगर पंचायत फूलपुर, 5-राजस्व ग्राम उदपुर तहसील फूलपुर, 6-राजस्व ग्राम मार्हा कर्मनाथपट्टी, तहसील सगड़ी, 7-राजस्व ग्राम बनकट, तहसील सगड़ी, 8-वार्ड नं0 6, नगर पंचायत महराजगंज, 9-राजस्व ग्राम अभ्भनपट्टी, तहसील सगड़ी, 10-राजस्व ग्राम सहदेवगंज, तहसील सगड़ी, 11-राजस्व ग्राम उसुरकुढ़हवा, तहसील बूढ़नपुर, 12-राजस्व ग्राम हुसेपुर रामजीयावन, तहसील बूढ़नपुर, 13-वार्ड नं0 6, सिविल लाइन, नगर पंचायत कटघर लालगंज, 14-राजस्व ग्राम ममसीरपुर, तहसील लालगंज, 15-राजस्व ग्राम ममसीरपुर, तहसील लालगंज, 16-राजस्व ग्राम मैनुद्दीनपुर, तहसील सदर, 17-मु0 सिधारी पूर्वी, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 18-राजस्व ग्राम भगवानपुर, तहसील सदर, 19-राजस्व ग्राम हरैया, तहसील सदर, 20-राजस्व ग्राम करेन्हुआ, तहसील सदर में व्यक्तियों के कोविड-19 से संक्रमित होने की पुष्टि हुयी है।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कन्टेनमेंट जोन के निर्धारण के सम्बन्ध मे दी गयी व्यवस्था के अनुसार जनपद के गयी व्यवस्था के अनुसार जनपद के 1-मुस्लिम बस्ती, राजस्व ग्राम दरिखाशेख अहमदपुर, तहसील निजामाबाद, 2-दिलीप गुप्ता के मकान से शौकत अली के मकान तक, वार्ड नं0 7, इंदिरा नगर, फरहाबाद, नगर पंचायत निजामाबाद, 3-आयशा खातून के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम नेवादा, तहसील फूलपुर, 4-अशोक जायसवाल गल्ला मण्डी फूलपुर के अगल बगल, नगर पंचायत फूलपुर, 5-रमाकान्त श्रीवास्तव के घर के आस पास, राजस्व ग्राम उदपुर तहसील फूलपुर, 6-मजरा ब्राम्हणपुरा, राजस्व ग्राम मार्हा कर्मनाथपट्टी, तहसील सगड़ी, 7-मजरा बैल बाजार, राजस्व ग्राम बनकट, तहसील सगड़ी, 8-मजरा शास्त्री नगर, वार्ड नं0 6, नगर पंचायत महराजगंज, 9-मजरा चन्द्रभान का पुरवा, राजस्व ग्राम अभ्भनपट्टी, तहसील सगड़ी, 10-शिवमंदिर से गोमती के घर तक, राजस्व ग्राम सहदेवगंज, तहसील सगड़ी, 11-कुलबुल के घर से हरिश्चन्द्र के घर तक, राजस्व ग्राम उसुरकुढ़हवा, तहसील बूढ़नपुर, 12-आलोक कुमार सिंह के घर के आस पास, राजस्व ग्राम हुसेपुर रामजीयावन, तहसील बूढ़नपुर, 13-मेन मार्केट में हीरा चौराहे के आस पास, वार्ड नं0 6, सिविल लाइन, नगर पंचायत कटघर लालगंज, 14-डीहबाबा प्राथमिक स्कूल के अगल बगल, राजस्व ग्राम ममसीरपुर, तहसील लालगंज, 15-यूको बैंक के पास एलआईसी आफिस के अगल बगल, राजस्व ग्राम ममसीरपुर, तहसील लालगंज, 16-बीरबहादुर के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम मैनुद्दीनपुर, तहसील सदर, 17-संजय सिंह के घर के आस पास का क्षेत्र, मु0 सिधारी पूर्वी, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 18-श्रीमती शांति पत्नी सूर्यनाथ के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम भगवानपुर, तहसील सदर, 19-अखिलेश शर्मा के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम हरैया, तहसील सदर, 20-जजगुन यादव के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम करेन्हुआ, तहसील सदर का सम्पूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। 
इन क्षेत्रों में कन्टेनमेंट जोन प्रोटोकाल का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। जिसमें कान्टैक्ट ट्रेसिंग, चिकित्साधिकारी द्वारा किये गये रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम/इन्स्टीच्यूशनल क्वारंटाइन किया जाना। इस हेतु ऑकलन सम्बंधित व्यक्ति के लक्षण, कन्फर्म्ड केस व उनके सम्पर्क की स्थिति तथा यात्रा इतिहास के आधार पर किया जायेगा । SARI (sever Accute Respiratiory Infaction), ILI (Infuenja Like Illnes) या दूसरे लक्षणों (भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट) वाले केसों की जॉच विशेष रूप से गठित टीम द्वारा हाउस टू हाउस सर्विलांस, समस्त केसों का प्रोटोकाल के अनुसार नैदानिक प्रबंध (क्लिनिकल मैनेजमेंट), लोगों की काउन्सिलिंग व उन्हें इस सम्बंध में जागरूक करना एवं इस हेतु संचार प्रबंधन के प्रभावी उपाय करना, कन्टेनमेंट जोन में अत्यधिक सतर्कता बरती जायेगी तथा कड़े नियंत्रण लागू किये जायेंगे। इन क्षेत्रों (कन्टनमेंट जोन) के अन्दर एवं बाहर किसी भी व्यक्ति, वाहन इत्यादि को आवागमन की अनुमति नहीं होगी सिवाय ऐसी स्थिति के जो चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं की आपूर्ति से सम्बंधित हो। इस सम्बंध में भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।


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