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अपराधियों को जनपद आजमगढ़ की सीमा से बाहर छः माह तक जिला बदर किये जाने का आदेश पारित किया गया है।

आज़मगढ़।

रिपोर्ट: वीर सिंह

आजमगढ़ 14 सितम्बर 2020 -- जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार द्वारा प्रभारी निरीक्षक थाना रानी की सराय की आख्या एवं पुलिस अधीक्षक की संस्तुति के आधार पर अपराधी भीमचन्द्र जायसवार पुत्र मन्नूराम निवासी ग्राम-मुरादाबाद, थाना रानी की सराय, आजमगढ़,ं आनन्द भीमचन्द्र जायसवार पुत्र भीम चन्द्र जायसवार निवासी ग्राम-मुरादाबाद, थाना रानी की सराय आजमगढ़ एवं इसी प्रकार प्रभारी निरीक्षक थाना महराजगंज की आख्या एवं पुलिस अधीक्षक की संस्तुति के आधार परअपराधी दिनेश पुत्र फूलचन्द निवासी-ग्राम पैकौली, थाना-महराजगंज आजमगढ़, बलवन्त पुत्र रामशरन निवासी ग्राम-पैकौली, थाना-महराजगंज, आजमगढ़, मुक्तिनाथ उर्फ मुखनाथ पुत्र दुबरी निवासी-ग्राम सहदेवगंज, देवारा, थाना महराजगंज, आजमगढ़ एवं पवन सिंह पुत्र अभिमन्यु सिंह निवासी-ग्राम अक्षयवट, थाना-महराजगंज, आजमगढ़ को उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के विहित प्राविधानों के अन्तर्गत जनपद आजमगढ़ की सीमा से बाहर छः माह तक जिला बदर किये जाने का आदेश पारित किया गया है।

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