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पूर्व प्रेषित सैंपल कि जाँच रिपोर्ट आने के उपरांत की गई नए कंटेनमेंट जोन की कार्यवाही।

आज़मगढ़।

रिपोर्ट: वीर सिंह

आजमगढ़ 16 सितम्बर 2020 -- जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संपूर्ण प्रदेश में अनलॉक-4 के संबंध में निर्देश जारी करते हुये, इनका अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये है। 
उन्होने बताया कि दिनांक 15 सितम्बर 2020 को जनपद मे नोवेल कोरोना संक्रमण के पूर्व प्रेषित सैंपल कि जाँच रिपोर्ट आने के उपरांत जनपद आजमगढ़ के 1-राजस्व ग्राम समेंदा, तहसील सदर, 2-राजस्व ग्राम शाहगढ़, तहसील सदर, 3-राजस्व ग्राम असोना, तहसील सदर, 4-राजस्व ग्राम असोना, तहसील सदर, 5-वार्ड नं0-5, इन्दिरा नगर, नगर पंचायत महराजगंज, 6-वार्ड नं0-04, मुकुन्दनगर, नगर पंचायत अजमतगढ़, 7-आवास सं0- ए 3 न्यू ब्लाक जजेज कालोनी, सिविल लाइन्स, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 8-राजस्व ग्राम रामरायपुर, तहसील निजामाबाद में व्यक्तियों के कोविड -19 से संक्रमित होने की पुष्टि हुयी है। 
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कन्टेनमेंट जोन के निर्धारण के सम्बंध दी गयी व्यवस्था के अनुसार जनपद के 1-अभिषेक के घर के आस पास, राजस्व ग्राम समेंदा, तहसील सदर, 2-धर्मेन्द्र चैहान के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम शाहगढ़, तहसील सदर, 3-रामप्रकाश के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम असोना, तहसील सदर, 4-श्रीमती सुधा के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम असोना, तहसील सदर, 5-रामचन्दर मोदनवाल के घर से पलट गारमेण्ट तक, वार्ड नं0-05, इन्दिरा नगर, नगर पंचायत महराजगंज, 6-पोस्ट आफिस अजमतगढ से राज नेशनल पब्लिक स्कूल तक, वार्ड नं0-04, मुकुन्दनगर, नगर पंचायत अजमतगढ़, 7-आवास सं0-ए 3 न्यू ब्लाक जजेज कालोनी, सिविल लाइन्स, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 8-अनुसूचित जाति बस्ती, राजस्व ग्राम रामरायपुर, तहसील निजामाबाद में सम्पूर्ण क्षेत्र कन्टेनमेंट जोन होगा। 
इन क्षेत्रों में कन्टेनमेंट जोन प्रोटोकाल का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। जिसमें कान्टैक्ट ट्रेसिंग, चिकित्साधिकारी द्वारा किये गये रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होमध्इन्स्टीच्यूशनल क्वारंटाइन किया जाना। इस हेतु ऑकलन सम्बंधित व्यक्ति के लक्षण, कन्फर्म्ड केस व उनके सम्पर्क की स्थिति तथा यात्रा इतिहास के आधार पर किया जायेगा। RSARI(sever Accute Respiratiory Infaction),ILI (Infuenja Like Illnes) या दूसरे लक्षणों (भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट) वाले केसों की जॉच विशेष रूप से गठित टीम द्वारा हाउस टू हाउस सर्विलांस, समस्त केसों का प्रोटोकाल के अनुसार नैदानिक प्रबंध (क्लिनिकल मैनेजमेंट), लोगों की काउन्सिलिंग व उन्हें इस सम्बंध में जागरूक करना एवं इस हेतु संचार प्रबंधन के प्रभावी उपाय करना, कन्टेनमेंट जोन में अत्यधिक सतर्कता बरती जायेगी तथा कड़े नियंत्रण लागू किये जायेंगे। इन क्षेत्रों (कन्टनमेंट जोन) के अन्दर एवं बाहर किसी भी व्यक्ति, वाहन इत्यादि को आवागमन की अनुमति नहीं होगी सिवाय ऐसी स्थिति के जो चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं की आपूर्ति से सम्बंधित हो। इस सम्बंध में भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

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