आज़मगढ़।
रिपोर्ट: वीर सिंह
आजमगढ़ 03 सितम्बर-- जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कतिपय निर्देश जारी करते हुये, इनका अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये है।
उन्होने बताया कि दिनॉक 02 सितम्बर 2020 को जनपद में नोवेल कोरोना संक्रमण के पूर्व प्रेषित सैम्पल की जॉच रिपोर्ट आने के उपरान्त जनपद आजमगढ़ के संक्रमण के पूर्व प्रेपित सैम्पल की जॉच रिपोर्ट आने के उपरान्त जनपद आजमगढ़ के 1-राजस्व ग्राम एकडंगी (बिहारपुर), तहसील बूढ़नपुर, 2-राजस्व ग्राम सुम्हाड़ी, तहसील फूलपुर, 3-राजस्व ग्राम चकिया तहसील फूलपुर, 4-राजस्व ग्राम रामपुर तहसील निजामाबाद, 5-राजस्व ग्राम बेगपुर खालसा, तहसील निजामाबाद, 6-राजस्व ग्राम पूक, तहसील मार्टीनगंज, 7-राजस्व ग्राम गद्दीपुर, तहसील मेंहनगर, 8-राजस्व ग्राम जमुआ तहसील मेंहनगर, 9-राजस्व ग्राम कोहडौरा तहसील निजामाबाद, 10-राजस्व ग्राम रसूलपुर बाजबहादुर, तहसील लालगंज, 11-राजस्व ग्राम मंदे, तहसील सदर, 12-राजस्व ग्राम चकसेठवल, तहसील सदर, 13-राजस्व ग्राम मंदे तहसील सदर, 14-ब्लाक-11 का सम्पूर्ण क्षेत्र, कांशीराम आवास रैदोपुर, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 15-राजस्व ग्राम मित्तूपुर, तहसील सदर में व्यक्तियों के कोविड-19 से संक्रमित होने की पुष्टि हुयी है।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कन्टेनमेंट जोन के निर्धारण के सम्बन्ध मे दी गयी व्यवस्था के अनुसार जनपद के गयी व्यवस्था के अनुसार जनपद के 1-राधाकृष्ण मंदिर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम एकडंगी (बिहारपुर), तहसील बूढ़नपुर, 2-सचिन सिंह के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम सुम्हाड़ी, तहसील फूलपुर, 3-शिवशंकर सिंह के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम चकिया तहसील फूलपुर, 4-मौर्या बस्ती, राजस्व ग्राम रामपुर तहसील निजामाबाद, 5-ओम प्रकाश मौर्या के मकान से वीरेन्द्र (अधिवक्ता) के मकान तक, राजस्व ग्राम बेगपुर खालसा, तहसील निजामाबाद, 6-हाईडिल वाली हरिजन बस्ती, राजस्व ग्राम पूक, तहसील मार्टीनगंज, 7-मजरा कोहरान बस्ती, राजस्व ग्राम गद्दीपुर, तहसील मेंहनगर, 8-मजरा सामान्य बस्ती, राजस्व ग्राम जमुआ तहसील मेंहनगर, 9-उत्तरी पंडिताना बस्ती, राजस्व ग्राम कोहडौरा तहसील निजामाबाद, 10-हरिजन बस्ती, राजस्व ग्राम रसूलपुर बाजबहादुर, तहसील लालगंज, 11-निखिल जायसवाल के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम मंदे, तहसील सदर, 12-सतिराम (श्रीराम) के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम चकसेठवल, तहसील सदर, 13-रेहान के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम मंदे तहसील सदर, 14-ब्लाक-11 का सम्पूर्ण क्षेत्र, कांशीराम आवास रैदोपुर, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 15-श्रीमती सीमा के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम मित्तूपुर, तहसील सदर का सम्पूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा।
इन क्षेत्रों में कन्टेनमेंट जोन प्रोटोकाल का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। जिसमें कान्टैक्ट ट्रेसिंग, चिकित्साधिकारी द्वारा किये गये रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम/इन्स्टीच्यूशनल क्वारंटाइन किया जाना। इस हेतु ऑकलन सम्बंधित व्यक्ति के लक्षण, कन्फम्र्ड केस व उनके सम्पर्क की स्थिति तथा यात्रा इतिहास के आधार पर किया जायेगा। SARI (sever Accute Respiratiory Infaction), ILI (Infuenja Like Illnes) या दूसरे लक्षणों (भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट) वाले केसों की जॉच विशेष रूप से गठित टीम द्वारा हाउस टू हाउस सर्विलांस, समस्त केसों का प्रोटोकाल के अनुसार नैदानिक प्रबंध (क्लिनिकल मैनेजमेंट), लोगों की काउन्सिलिंग व उन्हें इस सम्बंध में जागरूक करना एवं इस हेतु संचार प्रबंधन के प्रभावी उपाय करना, कन्टेनमेंट जोन में अत्यधिक सतर्कता बरती जायेगी तथा कड़े नियंत्रण लागू किये जायेंगे। इन क्षेत्रों (कन्टनमेंट जोन) के अन्दर एवं बाहर किसी भी व्यक्ति, वाहन इत्यादि को आवागमन की अनुमति नहीं होगी सिवाय ऐसी स्थिति के जो चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं की आपूर्ति से सम्बंधित हो। इस सम्बंध में भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।