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पूर्व प्रेषित सैम्पल की जॉच रिपोर्ट आने के उपरान्त नए कंटेनमेंट जोन की कार्यवाही।

आज़मगढ़।

रिपोर्ट: वीर सिंह

आजमगढ़ 19 सितम्बर-- जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कतिपय निर्देश जारी करते हुये, इनका अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये है। 
उन्होने बताया कि दिनॉक 18 सितम्बर 2020 को जनपद में नोवेल कोरोना संक्रमण के पूर्व प्रेषित सैम्पल की जॉच रिपोर्ट आने के उपरान्त जनपद आजमगढ़ के 1-राजस्व ग्राम सैदपुर, तहसील सगड़ी, 2-राजस्व ग्राम खैरूद्दीनपुर, तहसील निजामाबाद, 3-राजस्व ग्राम आंवक, तहसील निजामाबाद, 4-राजस्व ग्राम गम्भीरपुर तहसील निजामाबाद, 5-राजस्व ग्राम नगवां, तहसील निजामाबाद, 6-राजस्व ग्राम नोनारी, तहसील मार्टीनगंज, 7-राजस्व ग्राम रंगडीह, तहसील मार्टीनगंज, 8-राजस्व ग्राम खासडीह, तहसील मार्टीनगंज, 9-राजस्व ग्राम महुजा नेवादा, तहसील मार्टीनगंज, 10-राजस्व ग्राम गोपालपुर, तहसील मेंहनगर में व्यक्तियों के कोविड-19 से संक्रमित होने की पुष्टि हुयी है।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कन्टेनमेंट जोन के निर्धारण के सम्बन्ध मे दी गयी व्यवस्था के अनुसार जनपद के गयी व्यवस्था के अनुसार जनपद के 1-राजभर बस्ती (दक्षिणी), राजस्व ग्राम सैदपुर, तहसील सगड़ी, 2-सोनकर बस्ती, राजस्व ग्राम खैरूद्दीनपुर, तहसील निजामाबाद, 3-अबूतालिब के घर के आस पास, उत्तरी मुहल्ला, राजस्व ग्राम आंवक, तहसील निजामाबाद, 4-अमित मोदनवाल स्वीट हाउस के आस पास, राजस्व ग्राम गम्भीरपुर तहसील निजामाबाद, 5-नहर के पश्चिम बहाल का पुरवा, राजस्व ग्राम नगवां, तहसील निजामाबाद, 6-फरहान की दुकान से अरूण की दुकान तक, राजस्व ग्राम नोनारी, तहसील मार्टीनगंज, 7-टंडिया चैहान बस्ती, राजस्व ग्राम रंगडीह, तहसील मार्टीनगंज, 8-मुस्लिम बस्ती, राजस्व ग्राम खासडीह, तहसील मार्टीनगंज, 9-मुसहर बस्ती, राजस्व ग्राम महुजा नेवादा, तहसील मार्टीनगंज, 10-अनुसूचित जाति बस्ती, राजस्व ग्राम गोपालपुर, तहसील मेंहनगर का सम्पूर्ण क्षेत्र कन्टेनमेंट जोन होगा। 
इन क्षेत्रों में कन्टेनमेंट जोन प्रोटोकाल का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। जिसमें कान्टैक्ट ट्रेसिंग, चिकित्साधिकारी द्वारा किये गये रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम/इन्स्टीच्यूशनल क्वारंटाइन किया जाना। इस हेतु ऑकलन सम्बंधित व्यक्ति के लक्षण, कन्फर्म्ड केस व उनके सम्पर्क की स्थिति तथा यात्रा इतिहास के आधार पर किया जायेगा। SARI ¼sever Accute Respiratiory Infaction), ILI (Infuenja Like Illnes) या दूसरे लक्षणों (भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट) वाले केसों की जॉच विशेष रूप से गठित टीम द्वारा हाउस टू हाउस सर्विलांस, समस्त केसों का प्रोटोकाल के अनुसार नैदानिक प्रबंध (क्लिनिकल मैनेजमेंट), लोगों की काउन्सिलिंग व उन्हें इस सम्बंध में जागरूक करना एवं इस हेतु संचार प्रबंधन के प्रभावी उपाय करना, कन्टेनमेंट जोन में अत्यधिक सतर्कता बरती जायेगी तथा कड़े नियंत्रण लागू किये जायेंगे। इन क्षेत्रों (कन्टनमेंट जोन) के अन्दर एवं बाहर किसी भी व्यक्ति, वाहन इत्यादि को आवागमन की अनुमति नहीं होगी सिवाय ऐसी स्थिति के जो चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओंध्सेवाओं की आपूर्ति से सम्बंधित हो। इस सम्बंध में भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

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