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मुख्तार अंसारी समेत गैंग के 08 सदस्यो के विरूद्ध समाज विरोधी क्रियाकलाप करने का मुकदमा दर्ज।

आज़मगढ़।

रिपोर्ट: वीर सिंह

आज़मगढ़। दिनांक 06.10.2020 को थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 160/2020 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोह  समाज विरोधी क्रियाकलाप ( निवारण)  अधिनियम 1986, संशोधित  2015 बनाम मुख्तार अंसारी पुत्र सुभाउल्लाह अंसारी निवासी युसुफपुर  थाना मोहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर ( गैंग लीडर )व उसके गैंग के 08 सदस्यो के विरूद्ध प्रभारी निरीक्षक तरवाँ जनपद आजमगढ़ द्वारा पंजीकृत कराया गया ।

दिनांक  06.02.2014 को थाना स्थानीय के ग्राम ऐराकला पोखरे के पास विजयी के घर के सामने चल रहे ठेकेदारी के कार्य कर रहे मजदूरो के ऊपर स्वचालित असलहो से अन्धाधुँध फायर किया गया , जिसमे ठेकेदारी के तहत कार्य कर रहे मजदूर रामइकबाल पुत्र मोहन निवासी सरबदहा थाना कोच जिला गया (बिहार) की  गोली लगने से मौके पर मृत्यु हो गयी थी तथा पाँचू पुत्र रामजतन निवासी सरबदहा थाना कोच जिला गया (बिहार)  गोली लगने से घायल हुआ था । अन्धाधुँध फायरिंग से आस –पास के क्षेत्र मे अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया था । जिस सम्बन्ध मे थाना तरवा पर मु0अ0सं0  20/2014 धारा 147/148/149/302/307/504/120 B भा0द0वि0 व 7 CLA  पंजीकृत हुआ । विवेचना से गैंग लीडर मुख्तार अंसारी का नाम प्रकाश मे आया । मुख्तार अंसारी (गैंग लीडर) व उसके गैंग के सदस्यों द्वारा ठेकेदारी मे वर्चस्व कायम रखने के लिए ताबड़तोड़ गोलियां चलायी गयी थी । उपरोक्त गैंग द्वारा जनता मे भय और आतंक फैला कर क्षेत्र के सभी प्रकार के ठेकेदारी सम्बन्धित कार्य अपने लोगो को जबरन दिलाना इनका पेशा बन गया है । जनता के लोगों में इनका इतना भय व आतंक व्याप्त है कि कोई भी इनके विरूद्ध सूचना अथवा गवाही देने को तैयार नहीं है । इस गैंग के लीडर व सदस्यों का स्वतन्त्र विचरण करना ठीक नहीं है ।
अत: गैंग लीडर मुख्तार अंसारी व उसके गैंग के सदस्यो के विरूद्ध गैंग चार्ट तैयार कर श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ द्वारा गैंग चार्ट को अनुमोदित कराकर प्रभारी निरीक्षक द्वारा मुख्तार अंसारी व उसके गैंग के सदस्यो के विरूद्ध  3(1) गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत  अभियोग पंजीकृत कराया गया।



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