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बच्चों के दुग्ध विकल्पों, दूध पिलाने वाले बोतलों के उपयोग अथवा विक्रय के विज्ञापन, प्रचार एवं प्रोत्साहन को प्रतिबन्धित किया गया है।

आज़मगढ़।

रिपोर्ट: वीर सिंह

आजमगढ़ 07 अक्टूबर-- खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार, आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ0प्र0 तथा जिलाधिकारी राजेश कुमार के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा बच्चों के दुग्ध विकल्पों, दूध पिलाने वाले बोतलों के उपयोग अथवा विक्रय के विज्ञापन, प्रचार एवं प्रोत्साहन को प्रतिबन्धित किया गया है। ऐसे खाद्य कारोबार कर्ताओं पर विभाग अब निगरानी रखेगा एवं उल्लघंन करने वालों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करेगा। 
ई-कामर्स प्लेटफार्मो सहित समस्त खाद्य कारोबार कर्ताओं को सरोगेट प्रचार से विरत रहते हुए ‘‘द आई एम एस एक्ट’’ के अक्षरशः अनुपालन के निर्देश दिये गये हैं। एक्ट की अवहेलना पर 03 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है।

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