आज़मगढ़।
रिपोर्ट: वीर सिंह
आजमगढ़ 10 नवंबर-- न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन/न्याय निर्णयन अधिकारी आजमगढ़ द्वारा खाद सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों के उल्लंघन एवं बिना पंजीकरण के खाद्य कारोबार करने वाले जनपद के कुल 16 खाद्य कारोबार कर्ता पर कुल 129000 अर्थदंड आरोपित किया गया। 01 माह के भीतर इनके द्वारा अर्थदण्ड जमा किया जाना अनिवार्य है।अन्यथा इनके लाइसेंस/पंजीकरण निलंबित करते हुए भू/राजस्व के रूप में इनसे वसूली की जाएगी। उक्त 16 खाद्य कारोबारकर्ताओं में शिवनन्द यादव निवासी सुराई थाना मुबारकपुर, अनिल कुमार जायसवाल निवासी मातबरगंज, आजमगढ़, बिरजू प्रजापति निवासी अमिलो मुबारकपुर, शरफराज आलम, अखिलेश कुमार निवासी मुबारकपुर, सतीश कुमार गुप्ता निवासी बेलइसा, गुड़िया मौर्या निवासी जमुड़ी मुबारकपुर, उमेश कुमार गुप्ता निवासी कटघर लालगंज, अमरचन्द्र निवासी ग्राम व पोस्ट लालगंज, संजय पाठक निवासी रामपुर जहानागंज, पप्पू गुप्ता निवासी रामपुर जहानागंज, धर्मजीत निवासी मनियालपुर थाना निजामाबाद, मनीष कुमार निवासी रैदोपुर कोतवाली, सुदीश कुमार चैरसिया निवासी श्रीनगर सियरहा, थाना बिलरियागंज तथा गुलाब चन्द गुप्ता शामिल हैं।