आज़मगढ़।
रिपोर्ट: वीर सिंह
आजमगढ़ 11 नवंबर-- अभिहीत अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, आजमगढ़ डाॅ0 दीनानाथ यादव ने बताया कि प्रतिष्ठित कंपनी बिस्क फार्म का बटर बिस्कुटी का नमूना जांच में फेल पाया गया।खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 के उल्लंघन पर प्रतिष्ठित कम्पनी बिस्क फर्म का बटर बिस्कुटी मिथ्या छाप घोषित हुआ, जिस पर संबंधित खाद्य कारोबारकर्ता एवं विनिर्माता को नोटिस जारी किया गया, जिसके उपरांत 30 दिनों के बाद न्याय निर्णायन न्यायालय में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के सुसंगत धाराआंे में वाद दायर किया जाएगा, जहाँ 3 लाख तक के अर्थ दण्ड का प्रावधान है।
