आज़मगढ़।
रिपोर्ट: वीर सिंह
थाना रानी की सराय
आज़मगढ़। अपर जिला जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन महोदय के न्यायालय के वाद संख्या 00338/2019 सरकार बनाम अशोक दिनांक 22.10.20 को अभियुक्त अशोक राम पुत्र रामहरख निवासी खैरा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ को 6 माह के लिए जिलाबदर किए जाने के आदेश प्रदान किया गया था उक्त आदेश के क्रम में अभियुक्त अशोक के परिवार को दिनांक 24.10.2020 को आदेश से अवगत कराया गया था परन्तु अभियुक्त के द्वारा अनुपालन नही किया गया ।
आज दिनांक को 06.11.2020 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा वांछित, ईनामिया अभियुक्तों, जिला बदर की गिरफ्तारी हेतु चलाए गए अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान के क्रम में थाना स्थानीय उपनिरीक्षक अनुपम जायसवाल मय हमराह क्षेत्र में मामूर थे कि जरिए मुखबिर खास सूचना मिली कि जिलाबदर से सम्बंधित अशोक अशोक राम पुत्र रामहरख निवासी खैरा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ अपने घर पर मौजूद हैं इस सूचना पर विश्वास करके उपनिरीक्षक मय हमराह के अभियुक्त के घर पहुंचे तो अभियुक्त अपने घर के बाहर कुर्सी पर बैठा मिला जिसके द्वारा जिलाबदर की नोटिस तामील हो जाने के उपरांत भी घर पर मौजूद रहकर आदेश निर्देश का पालन नहीं किया गया जो धारा 10 उत्तर प्रदेश गुडागर्दी नियंत्रण अधिनियम का अपराध है का बोध कराकर अभियुक्त को माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं मानवाधिकार आयोग के आदेशों एवं निर्देशों का पालन करते हुए नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया तथा अन्य वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।
गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-
अशोक राम पुत्र रामहरख निवासी खैरा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़
पंजीकृत अभियोग:-
मु0अ0स0- 162/20 धारा 10 उ0प्र0 गुंडागर्दी नियंत्रण अधिनियम थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़
आपराधिक इतिहास अभियुक्त:-
1. मु0अ0स0 93/2015 धारा 147/323/336/452/504/506 भादवि थाना रानी की सराय आजमगढ
2. मु0अ0स0 162/20 धारा 10 उ0प्र0 गुण्डागर्दी नियंत्रण अधि0 थाना रानी की सराय आजमगढ
गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-
1. उपनिरीक्षक अनुपम जायसवाल थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़
2. उपनिरीक्षक संजय कुमार सिंह थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़
3. का0 प्रमोद कुमार यादव थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़
4. का0 अभय कुमार प्रजापति थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़