Breaking News

कैसा रहेगा कंटेनमेंट जोन पड़े विस्तृत खबर।

आज़मगढ़।

रिपोर्ट: वीर सिंह

आजमगढ़ 12 अप्रैल-- जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया है कि वर्तमान समय में जनपद में कोविड-19 संक्रमण से पुष्ट मरीजों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि परिलक्षित हो रही है। 
इस सम्बंध में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कोविड-19 के बढ़ते हुये संक्रमण के दृष्टिगत सर्विलांस गतिविधियों के सम्बंध में निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक धनात्मक कोविड-19 केस को केन्द्र मानते हुये 25 मीटर रेडियस के क्षेत्र को और एक से अधिक केस के लिये 50 मीटर रेडियस के क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन बनाया जायेगा। जनपद के वर्तमान औसत जनसंख्या घनत्व के अनुसार 25 मीटर रेडियस के क्षेत्र में लगभग 20 घर हांगे, एवं 50 मीटर के रेडियस में लगभग 60 घर आयेंगे। (यह आकलन नगरीय क्षेत्रों के लिये है तथा उसमें क्षेत्रवार अंतर सम्भव है।)
जिला मजिस्ट्रेट ने उक्त के दृष्टिगत निर्देशित किया है कि जनपद में कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों की पुष्टि के उपरान्त उपरोक्तानुसार चिन्हित कन्टेनमेंट जोन में शासन के दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु कतिपय प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। जिसमें सभी उप जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस क्षेत्राधिकारी अपनी उपस्थिति में कन्टेनमेंट जोन में आवागमन के सभी रास्ते सील/बैरिकेड करायेंगे। कन्टेनमेंट जोन के अन्दर एवं बाहर किसी भी व्यक्ति, वाहन इत्यादि को आवागमन की अनुमति नहीं दी जायेगी, सिवाय ऐसी स्थिति के जो चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं की आपूर्ति तथा सेनिटाइजेशन से सम्बंधित हो। कन्टेनमेंट जोन में निगरानी समिति को क्रियाशील किया जायेगा तथा समिति में पुलिस मित्र एवं चौकीदार को भी सम्मिलित किया जायेगा। बैरिकेट किये गये स्थानों पर 24 घंटे शिफ्टवार पुलिस के साथ-साथ पुलिस मित्र/चौकीदार की ड्यूटी सुनिश्चित की जायेगी। कन्टेनमेंट जोन में तैनात कर्मचारियों/ निगरानी समिति के सदस्यों के पास पुलिस, प्रशासन व सम्बंधित चिकित्साधिकारी का मोबाइल नम्बर रहना चाहिये। स्वास्थ्य/शिक्षा विभाग एवं पुलिस टीम द्वारा कान्टैक्ट ट्रेसिंग की जायेगी। चिकित्सकीय टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों की सैम्पलिंग की जायेगी। कान्टैक्ट ट्रेसिंग टीम/चिकित्साधिकारी द्वारा किये गये रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम/इन्स्टीच्यूशनल क्वारंटाइन किया जायेगा। इस हेतु ऑकलन सम्बंधित व्यक्ति के लक्षण, कन्फर्म्ड केस व उनके सम्पर्क की स्थिति तथा यात्रा इतिहास (ट्रैवेल हिस्ट्री) के आधार पर किया जायेगा। SARI (Sever Accute Respiratory Infaction), ILI (Influenja Like Illness) या दूसरे लक्षणों (भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट) वाले केसों की जॉच की जायेगी। सफाई कर्मचारियों द्वारा नियमित रूप से सेनिटाइजेशन का कार्य किया जायेगा। नगरीय क्षेत्रों में यह कार्य अधिशासी अधिकारी न0पा0प0/न0पं0 द्वारा तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा। समस्त केसों का प्रोटोकाल के अनुसार नैदानिक प्रबंध किया जायेगा। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु दुकानदार/व्यक्ति चिन्हित कर लिये जाये। लोगों की काउसिलिंग एवं उन्हें कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के उपायों के सम्बंध में जागरूक किया जायेगा तथा इस हेतु पीए सिस्टम जैसे संचार प्रबंधन के प्रभावी उपाय किये जायेगे। ग्रामीण क्षेत्रों में चिन्हित कन्टेनमेंट जोन में कृषि कार्य में लगे व्यक्तियों को छूट प्रदान करते हुये कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के उपायों के सम्बंध में विशेष रूप से जागरूक किया जायेगा। कन्टेनमेंट जोन में ड्यूटीरत सभी कर्मचारी यथा कान्टैक्ट ट्रेसिंग करने वाली चिकित्सकीय/पुलिस टीम, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में लगे व्यक्ति, सफाई कर्मचारी आदि अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा हेतु आवश्यक सुरक्षा उपकरण का उपयोग करेंगे। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 की अधिसूचना के अनुसार जनपद में दिनॉक 19 अप्रैल 2021 को मतदान होना है। कन्टेनमेंट जोन में समस्त मतदाता मा0 निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।

और नया पुराने