आज़मगढ़।
रिपोर्ट: वीर सिंह
थाना जहानागंज
आज़मगढ़: वादी रमेंश हरिजन पुत्र स्व0 सिकन्दर हरिजन सा0 सिही थाना जहानागंज उपस्थित थाना कार्यालय आकर एक किता तहरीर हिन्दी लिखित दस्तखती खुद का बताकर बावत अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा की पुत्री उम्र लगभग 17 वर्ष को शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध मे दाखिला किया कि दाखिला तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय में मु0अ0स0 03/21 धारा 363,366 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट विरुद्ध पंकज पुत्र स्व0 राजकुमार सा0 सिही थाना जहानागंज जनपद आजमगढ के पंजीकृत किया गया था । दौराने विवेचना मुकदमा उपरोक्त मे धारा 376डी/506/427/323 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी ।
आज दिनांक 25.06.2021 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ सुधीर कुमार सिंह के आदेश के अनुपालन मे व पुलिस अधीक्षक नगर तथा क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्वेक्षण मे मु0अ0सं0 003/21 धारा 363/366/376डी/506/427/323 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त -पंकज पुत्र स्व0 राजकुमार सा0 सिही थाना जहानागंज जनपद आजमगढ को अभियुक्त के घर से समय करीब 9.30 बजे गिरफ्तार किया गया मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से धारा 376डी/506/427/323 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट की वृद्धी की गयी है अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है ।
पंजीकृत अभियोगः
मु0अ0सं0 003/21 धारा 363/366/376डी/506/427/323 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट
गिरफ्तार अभियुक्तः
पंकज पुत्र स्व0 राजकुमार सा0 सिही थाना जहानागंज जनपद आजमगढ
गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः
1. उ0नि0 विजय नरायण त्रिपाठी
2. का0 विनय कुमार यादव
3. का0 संदीप वर्मा
