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बिना मानचित्र स्वीकृत कराये हो रहा था निर्माण विकास प्राधिकरण ने की कार्यवाही।

आज़मगढ़।

रिपोर्ट: वीर सिंह

आजमगढ़ 22 नवम्बर-- सचिव, आजमगढ़ विकास प्राधिकरण बैजनाथ ने अवगत कराया है कि निर्माण स्थल मुकेरीगंज (निकट पॉलीटेक्निक कालेज) आजमगढ़ पर श्यामलाल जायसवाल द्वारा आजमगढ़ विकास प्राधिकरण से बिना मानचित्र स्वीकृत कराये भूतल एवं प्रथम तल पर किये जा रहे निर्माण कार्य को सील कराया गया। इसी प्रकार निर्माण स्थल मुकेरीगंज में ही अनुज कुमार जालान द्वारा भूतल, प्रथम एवं द्वितीय तल पर किये गये अनधिकृत निर्माण को सील कराया गया। उक्त के अतिरिक्त निर्माण स्थल लक्षिरामपुर में बालचन्द राम व राजेश यादव द्वारा बेसमेन्ट एवं प्रथम तल पर की जा रही शटरिंग के निर्माण को सील कराया गया। 
इसी क्रम में निर्माण स्थल सिधारी, आजमगढ़ पर रहमान व सुहान द्वारा आजमगढ़ विकास प्राधिकरण से बिना मानचित्र स्वीकृत कराये भूतल पर लगभग 25X40 फिट माप में बिना सेट बैक छोड़े 15 आरसीसी कॉलम की सहायता से किये जा रहे व्यवसायिक निर्माण कार्य को सील कराया गया।
उपर्युक्त प्रकरणों में अनधिकृत निर्माण सील किये जाने से पहले हितबद्ध व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत नोटिसें निर्गत कर सुनवाई का समुचित अवसर देकर उक्त कार्यवाही की गयी। सीलबन्दी की कार्यवाही का उल्लंघन करने पर अनधिकृत निर्माण कर्ताओं के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी। 
सीलबन्दी की उक्त कार्यवाही में सचिव, आजमगढ़ विकास प्राधिकरण सहित आजमगढ़ विकास प्राधिकरण के अवर अभियन्ता, सहायक अभियन्ता एवं अन्य समस्त कार्यालय स्टॉफ सहित थाना कोतवाली (शहर) आजमगढ़ की पुलिस बल उपस्थित रही। आजमगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा अनधिकृत निर्माण के विरुद्ध उक्त प्रकृति की कार्यवाही आगे भी गतिमान रहेगी।

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