कोविड संक्रमण की स्थिति देखते हुये रात्रि 11ः00 बजे से प्रातः 05.00 बजे तक रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू लागू।

आज़मगढ़।

रिपोर्ट: वीर सिंह

आजमगढ़ 27 दिसम्बर-- जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने अवगत कराया है कि वर्तमान में कोरोना संक्रमण के सम्बंध में शासन द्वारा विशेष सतर्कता बरते जाने हेतु  निर्देशित किया गया है। 
उक्त के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट ने महामारी अधिनियम 1897 व राष्ट्रीय आपदा प्रबंध अधिनियम 2005 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय- समय पर जारी दिशा निर्देशों के क्रम में आदेश दिया है। उन्होने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क की अनिवार्यता को प्रभावी रूप से सुनिश्चित किया जाय। इसे सुनिश्चित करने के लिये सार्वजनिक स्थानो पर समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट व थाना प्रभारी लगातार अनुश्रवण करेंगे। कोविड संक्रमण की स्थिति देखते हुये रात्रि 11ः00 बजे से प्रातः 05.00 बजे तक रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। रात्रिकालीन कर्फ्यू की अवधि में आवश्यक सेवायें एवं मालवाहक वाहनों, एम्बुलेंस आदि को आने जाने की अनुमति होगी, साथ ही कोविड से जुड़े कार्मिक, पुलिसकर्मी व रात्रि उद्योगों से सम्बंधित कर्मियों को उनकी आईडी के आधार पर आने जाने की अनुमति होगी। बाजारों में मास्क नहीं तो सामान नहीं के सन्देश के साथ व्यापारियों को जागरूक किया जाय। बिना मास्क के कोई भी दूकानदार ग्राहक को सामान न दे। शापिंग माल व सुपर मार्केट में बिना मास्क विचरण न किया जाये, शापिंग माल/सुपर मार्केट को मास्क की अनिवार्यता, 02 गज की दूरी सेनिटाइजर की व्यवस्था, कोविड-19 हेल्पडेस्क के साथ ही खोलने की अनुमति होगी। निगरानी समितियों के सराहनीय कार्य को देखते हुये कोविड के संक्रमण के दृष्टिगत गावों एवं शहरी वार्ड़ां में निगरानी समितियाँ पुनः एक्टिव की जाये। इस सम्बंध में उत्तर प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में मुख्य चिकित्साधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी प्रतिदिन अनुश्रवण कर जिला मजिस्ट्रेट को अवगत करायेंगे। 
शादी समारोह एवं अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति कतिपय शर्तों व प्रतिबंधों के अनुसार होगी। जिसके अन्तर्गत बंद स्थानों में एक समय में अधिकतम 200 से अनधिक आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता, 02 गज की दूरी, सेनिटाइजर का उपयोग एवं कोविड-19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी। कोविड हेल्पडेस्क की स्थापना प्रवेश द्वार पर की जायेगी। खुले स्थानों पर एक समय में ग्राउण्ड की क्षमता के 50 प्रतिशत तक आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता, 02 गज की दूरी, सेनटाइजर की व्यवस्था एवं कोविड-19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी। कोविड हेल्पडेस्क की स्थापना प्रवेश द्वार पर की जायेगी। आयोजन व समारोह स्थलों पर आमंत्रित अतिथियों के बैठने की व्यवस्था में दो गज की दूरी के प्रोटोकाल का पूर्णतः पालन किया जायेगा। सभी आयोजक ऐसे कार्यक्रमों की सूचना अनिवार्य रूप से सम्बंधित उप जिला मजिस्ट्रेट एवं थाने को उपलब्ध करायेंगे। सभी आयोजकों की यह जिम्मेदारी होगी कि ऐसे कार्यक्रमों में वे कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित करायें।
जनपद में विदेश से आने वाले यात्रियों के लिये भारत सरकार की गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। मुख्य चिकित्साधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि हाई रिस्क वाले देश से आने वाले यात्रियों का अनिवार्य रूप से आरटीपीसीआर टेस्ट आवश्यक रूप से किया जाये। अन्य देशों से आने वाले यात्रियों की भी रेण्डम आधार पर आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाये। जनपद में अन्य प्रदेशों से आने वाले व्यक्तियों के सम्बंध में निगरानी समितियाँ रिपोर्ट देंगी, जिसके आधार पर उनका आरटीपीसीआर टेस्ट सुनिश्चित कराया जायेगा। जनपद के बस एवं रेलवे स्टेशन पर स्वास्थ्य टीमों द्वारा यात्रियों का एण्टीजेन टेस्ट कराया जायेगा। संदिग्ध यात्रियों का आरटीपीसीआर टेस्ट सुनिश्चत कराया जायेगा। जनपद में स्थापित इण्टीग्रेटेड कोविड कमाण्ड सेंटर में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अनुश्रवण बैठकें आयोजित की जायेंगी, जिसमें जनपद के पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्साधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, प्रभारी अधिकारी आपदा प्रबंधन व अन्य अधिकारीगण द्वारा अनिवार्य रूप से प्रतिभाग किया जायेगा। स्कूल, कालेज तथा शिक्षण संस्थान के प्रबंधक एवं प्रधानाध्यापक स्कूल/कालेजों में छात्रों में मास्क की अनिवार्यता, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ-साथ सेनेटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगे। कोरोना के रोकथाम हेतु स्थायी एवं अस्थायी पब्लिक एड्रेस सिस्टम का प्रभावी रूप से व्यापक उपयोग कर जन सामान्य को जागरूक किया जायेगा तथा इस सम्बंध में समस्त उप जिलाधिकारियों, अधिशासी अधिकारियों, पुलिस विभाग एवं अन्य विभागों द्वारा इण्टीग्रेटेड कोविड कमाण्ड सेंटर को 27 दिसम्बर 2021 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी, ताकि सूचना शासन को ई-मेल आईडी shome@nic.in पर समय से प्रेषित की जा सके। समस्त औद्योगिक इकाइयों को रात्रिकालीन कर्फ्यू से छूट रहेगी। 
यह आदेश जनपद की सम्पूर्ण सीमा के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से लागू होगा। समस्त तहसीलदार मजिस्ट्रेट से अन्यून मजिस्ट्रेट तथा उप निरीक्षक स्तर से अन्यून अधिकारी इस आदेश की अवहेलना का संज्ञान लेकर कार्यवाही हेतु अधिकृत किये जाते हैं। 
चूँकि उपरोक्त आदेश को तत्कालिक प्रभाव से पारित करने की आवश्यकता है और समय की कमी है। अतः यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किये जा रहे है। इस आदेश का उल्लंघन महामारी अधिनियम 1897, उत्तर प्रदेश कोविड-19 विनियमावली 2020 (यथासंशोधित) तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के साथ-साथ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत भी दण्डनीय अपराध होगा। यह आदेश शासन से इस सम्बंध में कोई अन्य निर्देश प्राप्त होने तक प्रभावी रहेगा।

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