आज़मगढ़।
रिपोर्ट: वीर सिंह
आजमगढ़ 04 फरवरी-- अपर जिलाधिकारी प्रशासन/उप जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार मिश्र ने सर्वसाधारण को सूचित किया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा द्वारा कोविड महामारी की वर्तमान एवं अनुमानित स्थिति, वैक्सिनेशन के प्रथम डोज एवं द्वितीय डोज आदि बिन्दुओं पर विचारोपरान्त निर्देश दिये गये हैं कि रोड शो, पद यात्रा, साइकिल/बाइक/वाहन रैली तथा जुलूस दिनांक 11 फरवरी 2022 तक प्रतिबन्धित रहेंगे। आयोग द्वारा 01 फरवरी 2022 से समस्त चरणों हेतु राजनैतिक दलों एवं निर्वाचल लड़ने वाले उम्मीदवारों को अधिकतम 1000 व्यक्तियों (वर्तमान में 500 व्यक्तियों के स्थान पर) अथवा मैदान की क्षमता के 50 प्रतिशत अथवा राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा नियत सीमा तक, जो कम हो तक भौतिक रूप से मीटिंग्स की अनुमति पूर्व में ही प्रदान की गयी है। आयोग द्वारा डोर-टू-डोर कैम्पेन की सीमा में वृद्धि कर दी गई है। अब डोर-टु-डोर कैम्पेन के तहत 10 व्यक्तियों के स्थान पर 20 व्यक्तियों के साथ (सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर) प्रचार किया जा सकता है।
आयोग द्वारा राजनैतिक दलों हेतु अधिकतम 500 (वर्तमान में 300 व्यक्तियों के स्थान पर) अथवा हाल की क्षमता के 50 प्रतिशत अथवा राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (एसडीएमए) द्वारा अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत इन्डोर मीटिंग की अनुमति प्रदान की गयी है। आयोग द्वारा राजनैतिक दलों एवं निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों से कोविड अनुरूप व्यवहार एवं दिशा निर्देश तथा निर्वाचन सम्बन्धी समस्त गतिविधियों के दौरान आदर्श आचार संहिता के समस्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने की अपेक्षा की गई है। समस्त रिटर्निंग आफिसर का यह दायित्व होगा कि उपर्युक्त प्रयोजन हेतु स्थानो का अग्रिम चिन्हांकन कराकर उनको अधिसूचित करा दें। आयोग द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि दिनांक 08 जनवरी 2022 को निर्गत Revised Broad Guidelines for Conduct of Elections, 2022 में उल्लिखित अन्य निर्देश यथावत लागू रहेंगे।
अपर जिलाधिकारी प्रशासन/उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने जनपद के समस्त जन सामान्य से अपेक्षा की है कि आयोग द्वारा दिये गये उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगें।