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आपराधिक गतिविधियो मे संलिप्त पाये जाने पर डीएम ने की गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही।

आज़मगढ़।

रिपोर्ट: गौरव सिंह राठौर

आजमगढ़ 07 अप्रैल-- गैंग लीडर रमेश यादव पुत्र बजरंगी यादव सा0 परतहिया थाना कुटहन जनपद जौनपुर ने अपने सह अभियुक्त सूर्यभान पुत्र रामफेर सा0 गुवाई थाना दीदारगंज आजमगढ़, पुनित कुमार यादव पुत्र दयाराम चकगंजली थाना दीदारगंज आजमगढ़, राजभोज पुत्र सुग्रीव सा0 समसल्लीपुर थाना अहरौला आजमगढ़, अशोक यादव पुत्र बाबूराम सा0 उतपुर थाना फूलपुर आजमगढ़, मो0 फहीम पुत्र मो0 सईद सा0 रूपाईपुर थाना अहरौला आजमगढ़, पंकज यादव पुत्र दयाराम सा0 चकगंजली थाना दीदारगंज आजमगढ़, मो0 नदीम पुत्र मो0 सईद सा0 रूपाईपुर थाना अहरौला आजमगढ़, मो0 कलीम पुत्र मो0 सईद सा0 रूपाईपुर थाना अहरौला, मो0 नईम पुत्र मो0 सईद सा0 रूपाईपुर थाना अहरौला आजमगढ़, मो0 सलीम पुत्र मो0 सईद सा0 रूपाईपुर थाना अहरौला आजमगढ़ एवं शहबाज पुत्र मो0 रियाज सा0 माहुल थाना अहरौला आजमगढ़, के साथ मिलकर एक संगठित अपराधिक गिरोह कायम कर रहा है, जो जिला स्तर पर सक्रिय है। इस गिरोह के लीडर व सदस्यों के विरूद्ध 21 फरवरी 2022 को जिनके द्वारा अपमिश्रित देशी शराब बनाकर लाइसेंसी देशी शराब की दुकान पर बिक्री किये जाने व उसको खरीदकर पीने से 08 लोग की मृत्यु हो जाने व अन्य के बीमार होने पर इनके विरूद्ध भा0द0वि0 का अभियोग पंजीकृत है। इसी के साथ ही थाना फूलपुर में भी अभियोग पंजीकृत है। इस गिरोह की सक्रियता जनपदीय है, गिरोह के भय एवं दहशत के कारण कोई भी व्यक्ति इस गिरोह के विरूद्ध मुकदमा दर्ज/गवाही देने की हिम्मत नही कर पाता है। उक्त गिरोह द्वारा किया गया अपराधिक कृत्य जो धारा 3 (1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत दण्डनीय अपराध है। 
इसी के साथ ही गिरोह सरगना श्रीकान्त राय पुत्र स्व0 राधेश्याम राय रामजानकीपुर थाना तहबरपुर, ने अपने सह अभियुक्त जिलाजीत पुत्र स्व0 विदेशी राम ग्राम तहबरपुर थाना तहबरपुर, प्रमोद यादव पुत्र राजेन्द्र यादव ग्राम बसही जरमजेपुर थाना तहबरपुर आजमगढ़, लालू पुत्र शिवनाथ ग्राम जानकीपुर थाना तहबरपुर एवं पीयूष राय पुत्र राधेश्याम राय ग्राम जानकीपुर थाना तहबरपुर आजमगढ़ के साथ मिलकर एक संगठित अपराधिक गिरोह कायम कर रहा है, जो जिला स्तर पर सक्रिय है। जिस पर गांजे की तस्करी एवं होण्डा सिटी कार, पल्सर, तमंचा, खोखा कारतूस एवं जिन्दा कारतूस बरामद होने के सम्बन्ध में थाना तहबरपुर में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इस गिरोह के कार्य से जनता में भय व आतंक है, इनके विरूद्ध कोई भी व्यक्ति सूचना अथवा गवाही देने की हिम्मत नही करता है। उक्त गिरोह द्वारा किया गया आपराधिक कृत्य जो धारा 3 (1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत दण्डनीय अपराध है। 
इसी के साथ ही गिरोह सरगना सचिन पुत्र कैलाश ग्राम जमीन बरामदपुर थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ ने अपने सह अभियुक्त मनीष सिंह पुत्र वंशगोपाल सिंह ग्राम करमी थाना चिरैयाकोट मऊ के साथ मिलकर एक संगठित आपराधिक गिरोह बना रहा है, जो जिला/अन्तर्रजिला पर सक्रिय है। इस गिरोह द्वारा दिनांक 02 जून 2021 को पुलिस लाइन आजमगढ़ में डाक रनर की ड्यूटी के दौरान सरकारी वाहन को चुरा लेने के सम्बन्ध में स्थानीय थाना में अभियोग पंजीकृत किया गया। इसी के साथ ही विभिन्न स्थानों से भी वाहनों की चोरी की गयी है। अभियुक्तगण के कार्य से जनता में भय व आतंक है, इनके विरूद्ध कोई भी व्यक्ति सूचना अथवा गवाही देने की हिम्मत नही करता है। उक्त गिरोह द्वारा किया गया आपराधिक कृत्य जो धारा 3 (1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत दण्डनीय अपराध है। 
उक्त के दृष्टिगत जिला मजिस्ट्रेट अमृत त्रिपाठी द्वारा विभिन्न आपराधिक गतिविधियो मे संलिप्त पाये जाने पर उपरोक्त समस्त गिरोह के विरूद्ध गैंगेस्टर एक्ट के तहत नियमानुसार कार्यवाही की गयी।

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