आज़मगढ़।
रिपोर्ट: वीर सिंह
थाना तहबरपुर
आज़मगढ़: अभियुक्त 1. कुलदीप पुत्र रामदयाल, 2.रामभजन उर्फ भाजन पुत्र दुखरन साकिनान सोफीपुर, थाना तहबरपुर, आजमगढ़ के द्वारा वादिनी मुकदमा श्रीमती संगीता पत्नी रविन्द्र साकिन सोफीपुर थाना तहबरपुर आजमगढ़, के पति रविन्द्र, जेठ महेन्द्र व जेठ के लड़के को जान मारने की नीयत से गाली गलौज देते हुए मारना पीटना तथा बचाने आयी वादिनी तथा किरन को भी गाली गलौज देते हुए मारना पीटना तथा जान मारने की धमकी देना। जिसके सम्बन्ध में दिनांक 20.03.2022 को थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 42/22 धारा 307,147,323,504,506 भादवि पंजीकृत किया गया।
आज दिनांक 23.04.2022 को उ0नि0 सुरेन्द्रनाथ मय हमराह के द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वाँछित अभियुक्त 1. कुलदीप पुत्र रामदयाल, 2. रामभजन उर्फ भाजन पुत्र दुखरन साकिनान सोफीपुर, थाना तहबरपुर, आजमगढ़ को उनके घर ग्राम सोफीपुर से कारण गिरफ्तारी बताकर समय करीब 12.40 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।
पंजीकृत अभियोग का विवरण-
मु0अ0सं0 42/22 धारा 307,147,323,504,506 भादवि थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़
गिरफ्तार अभियुक्तः
1. कुलदीप पुत्र रामदयाल,
2. रामभजन उर्फ भाजन पुत्र दुखरन साकिनान सोफीपुर, थाना तहबरपुर, आजमगढ़
गिरफ्तारी करने वाली टीम-
1. उ0नि0 सुरेन्द्रनाथ
2. का0 अखिलेश यादव
3. का0 महातम गौड़
4. का0 सूरज पाण्डेय
5. का0 उत्कर्ष शुक्ला