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जहानागंज: मा0 न्यायालय नें संतोष राजभर को आर्म्स एक्ट में दोषी पाते हुए सुनाई सजा।

आज़मगढ़।

रिपोर्ट: वीर सिंह

थाना- जहानागंज

आज़मगढ़: प्रभारी निरीक्षक जहानागंज प्रमेन्द्र कुमार सिंह  के प्रर्यवेक्षण मे  न्यायालय पैरोकार का0 रामजी गुप्ता को थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 409/10 धारा 3/25 आर्मस एक्ट बनाम सन्तोष राजभर पुत्र अच्छेलाल राजभर ग्राम भटगावा थाना जहानांगज आजमगढ़ एक अदद कट्टा 12 बोर व एक दद कारतूस जिन्दा 12 बोर दिनांक 19.04.10 को बरामद कर पंजीकृत होकर  बाद विवेचना दिनांक 07.06.2010 को चार्जशीट मा0 न्यायालय दाखिल कर दिया गया था । मा0 न्यायालय मे पुलिस द्वारा पर्याप्त साक्ष्य व गवाह प्रस्तुत कर व पैरवी कर  अभियुक्त सन्तोष राजभर पुत्र अच्छेलाल राजभर ग्राम भटगावा थाना जहानांगज आजमगढ़  को मा0 न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गयी ।


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