आज़मगढ़।
रिपोर्ट: वीर सिंह
आजमगढ़ 13 मई-- पुलिस अधीक्षक एवं प्रभारी निरीक्षक/विवेचक, थाना जीयनपुर की आख्या के आधार पर अवगत कराया गया है कि मु0अ0सं0 467/2013 धारा 3 (1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना जीयनपुर से सम्बंधित कुख्यात अभियुक्त ध्रुव सिंह उर्फ कुण्टू सिंह, निवासी ग्राम छपरा सुल्तानपुर थाना जीयनपुर, आजमगढ़ द्वारा अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर आपराधिक कृत्यों से अर्जित धन से अपने पट्टीदार उमेश सिंह पुत्र रामवृक्ष सिंह व अंकिता सिंह पत्नी उमेश सिंह के नाम संयुक्त रूप से ग्राम छपरा सुल्तानुपर भारत गैस एजेंसी लाइसेंस नं0 G/CA/UP/06/271 (45315) दिलाया गया है। उक्त गैस एजेंसी का भवन/गोदाम गाटा सं0-919/0.812 हे0 में से 0.091 हे0 भूमि पर स्थित है, जिसके उत्तर पक्की सड़क, दक्षिण चक उमेश, पूरब व पश्चिम चक राजेश का है। भवन/ गोदाम की कीमत लो0नि0वि0 द्वारा 8,09,000 रू0 निर्धारित की गयी है।
उक्त विवरण से प्रथम दृष्ट्या यह पुष्ट होता है कि उक्त वर्णित सम्पत्ति अभियुक्त ध्रुव सिंह उर्फ कुण्टू सिंह पुत्र रूद्र प्रताप सिंह, निवासी छपरा सुल्तानपुर थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़ के आपराधिक कृत्यों द्वारा अनुचित ढंग से धन अर्जित करके सृजित की गयी है, जिसे धारा-14 (1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया-कलाप निवारण अधिनियम के अन्तर्गत कुर्क किया जाना न्याय संगत होगा।
जिला मजिस्ट्रेट विशाल भारद्वाज ने धारा-14 (1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया-कलाप निवारण अधिनियम 1986 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्तानुसार वर्णित सम्पत्ति ध्रुव सिंह उर्फ कुण्टू सिंह, निवासी ग्राम छपरा सुल्तानपुर थाना जीयनपुर आजमगढ़ द्वारा अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर आपराधिक कृत्यों से अर्जित धन से अपने पट्टीदार उमेश सिंह पुत्र रामवृक्ष सिंह व अंकिता सिंह पत्नी उमेश सिंह के नाम संयुक्त रूप से बनवाया गया ग्राम छपरा सुल्तानुपर में भारत गैस एजेंसी लाइसेंस नं0 G/CA/UP/06/271 (45315) का भवन/गोदाम जो गाटा सं0- 919/0.812 हे0 में से 0.091 हे0 भूमि पर निर्मित है, जिसके उत्तर पक्की सड़क, दक्षिण चक उमेश, पूरब व पश्चिम चक राजेश का है, जिसकी कीमत लो0नि0वि0 द्वारा 8,09,000 निर्धारित की गयी है, को कुर्क किए जाने का आदेश दिया है। जिला मजिस्ट्रेट ने निर्देश दिया कि तहसीलदार सगड़ी एवं प्रभारी निरीक्षक थाना जीयनपुर संयुक्त रूप से उक्त सम्पत्ति को नियमानुसार कुर्क करके अनुपालन आख्या एक सप्ताह में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तहसीलदार सगड़ी को उक्त सम्पत्तियों का प्रशासक नियुक्त किया जाता है।
थाना-जीयनपुर
आज़मगढ़: थाना जीयनपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं- 467/2013 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया-कलाप निवारण अधिनियम से सम्बन्धित प्रदेश स्तर पर चिन्हित अपराधिक माफिया कुंटु सिंह पुत्र रूद्र प्रताप सिंह निवासी छपरा सुल्तानपुर थाना जीयनपुर आजमगढ़ द्वारा अपराध से अर्जित धन से अपने पट्टीदार उमेश सिंह पुत्र रामवृक्ष व अंकिता सिंह पत्नी उमेंश सिंह के नाम संयुक्त रूप से बनवाया गया ग्राम छपरा सुल्तानपुर में भारत गैस एजेन्सी का भवन/ गोदाम जो (गाटा सं0- 919 रकबा .8.12 हे0) भूमि पर निर्मित है, जिसकी कीमत लो0नि0वि0 द्वारा लगभग 08,09,000/- रूपये है।
माफिया होने के कारण ध्रुव सिंह अपने नाम पर गैंस एजेन्सी नही ले सकता है, उक्त गैस एजेन्सी के संचालन गुप्त रूप से माफिया कुन्टू सिंह करता है। माफिया के प्रभाव व दहशत के कारण आस-पास एवं गाँव के लोगों द्वारा वहाँ कोई नया कनेक्शन नही लिया जाता तथा और ना ही एजेंसी लिया जाता है। उक्त एजेन्सी से होने वाले लाभ गुप्त रूप से माफिया कुन्टू सिंह के पास चला जाता है जिसका उपयोग वह मुकदमें में पैरवी व गवाहों को धमकाने में करता है।
माफिया उपरोक्त के विरूद्ध वर्ष 1992 से 2021 तक कुल 75 अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्त उपरोकत् का आपराधिक इतिहास वृत वर्ष 1994 में खोला गया है, जिसकी संख्या 138-ए है।
उक्त सम्पत्ति की कुल कीमत 08,09,000/- रुपये अन्तर्गत धारा 14(1) उ.प्र. गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम-1986 के तहत दिनांक- 12.05.2022 को जिलाधिकारी आजमगढ़ विशाल भारद्वाज के द्वारा तहसीलदार सगड़ी, आजमगढ़ एवं प्रभारी निरीक्षक थाना जीयनपुर, आजमगढ़ को उक्त सम्पत्ति को नियमानुसार कुर्क करने आदेश दिया गया है।