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ग्रामीण क्षेत्रों के मकानों पर नम्बर प्लेट लगाये जाने के सम्बन्ध में कोई भी शासनादेश/मार्ग निर्देश निर्गत नहीं।

आज़मगढ़।

रिपोर्ट: गौरव सिंह राठौर

आजमगढ़ 19 मई-- मुख्य विकास अधिकारी आनन्द कुमार शुक्ल द्वारा उत्तम प्रसाद गुप्ता ग्राम छित्तूपुर (तारानगर) जनपद वाराणसी के प्रार्थना पत्र का उल्लेख करते हुए भारत सरकार/राज्य सरकार स्तर से संचालित योजनाओं के प्रचार-प्रसार स्लोगनयुक्त नम्बर प्लेट लगाये जाने एवं भवन मालिक से रू0 50 प्रति नम्बर प्लेट लिये जाने का निर्देश दिया गया है। प्रकरण में अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) आजमगढ़ के वर्णित पत्र का अवलोकन किया गया, जिसमें उपरोक्त उत्तम प्रसाद गुप्ता के प्रार्थना पत्र पर जांच कार्यवाही कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये है। उल्लेखनीय है कि ग्रामीण क्षेत्रों के मकानों पर नम्बर प्लेट लगाये जाने के सम्बन्ध में केन्द्र/राज्य सरकार स्तर से कोई भी शासनादेश/मार्ग निर्देश निर्गत नहीं किया गया है और न ही किसी स्तर से इस सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु मार्गदर्शन/निर्देश प्राप्त हुआ है तथा इस सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी के स्तर से आपको कोई निर्देश नहीं दिये गये है। 
उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि संबंधित खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) आजमगढ़ के वर्णित पत्र में निर्दिष्ट निर्देश के अनुसार जांच कार्यवाही/ नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही न कर मनमानेपूर्ण ढंग से अपने वर्णित पत्र द्वारा अधिकारातीत ढंग से नम्बर प्लेट लगाये जाने के सम्बन्ध में अनौचित्यपूर्ण निर्देश निर्गत किया गया है। तदनुसार नम्बर प्लेट लगाये जाने के सम्बन्ध में जारी किये गये पत्र/ निर्देश निर्गमन की तिथि से निष्प्रभावी करते हुए संबंधित खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि स्वयं अनुश्रवण कर अनाधिकृत रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित मकानों पर नम्बर प्लेट लगाये जाने के सम्बन्ध में यदि रू0 50 प्रति नम्बर प्लेट की दर से अनाधिकृत धनराशि ली गयी है तो उसे तत्काल वापस करायें, अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित कराएं। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाय।

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