Breaking News

पवई: शराब माफिया संजय कुमार सोनी की अपराध जगत से अर्जित 1,42,73,920 रुपये की संपत्ति का कुर्की का आदेश।

आज़मगढ़।

रिपोर्ट: वीर सिंह

आज़मगढ़: थाना पवई, आजमगढ़ में पंजीकृत  मु0अ0सं0 111/21 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 से सम्बन्धित अभियुक्त संजय कुमार सोनी पुत्र सालिक राम, निवसी छाछू  मोहल्ला, थाना जलालपुर, जनपद अम्बेडकर नगर द्वारा अपराध जगत से अर्जित धनराशि से-
1. अपने स्वंय के नाम से दिनांक 31.12.18 को क्रय की गई सम्पत्ति ग्राम वाजिदपुर देहात, परगना सुरहुरपुर, तहसील जलालपुर, जनपद अंबेडकरनगर गाटा संख्या 1701क में रकबा 44.61 वर्ग मीटर भूमि।

2. अपनी पत्नी अनीता देवी के नाम दिनांक 09.01.2019 को क्रय की गई संपत्ति वाजिदपुर देहात, परगना सुरहुरपुर, तहसील जलालपुर जनपद अंबेडकरनगर गाटा संख्या 1701क में रकबा 185.88 वर्गमीटर भूमि।

3. अपने स्वयं के नाम से दिनांक 31.12.18 को क्रय की गई संपत्ति ग्राम वाजिदपुर देहात परगना सुरहुरपुर तहसील जलालपुर जनपद अंबेडकरनगर गाटा संख्या 1701क में रकबा 07.67 वर्ग मीटर भूमि।
उक्त संपत्तियाँ जलालपुर अंबेडकर नगर मार्ग पर स्थित है तहसीलदार जलालपुर अंबेडकर नगर की आख्या के अनुसार गाटा संख्या 1701क में उक्त बैनामा का समग्र रकबा 0.0238हे0, जिसपर वर्तमान में दो मंजिला भवन निर्मित है तथा भूतल पर 13 दुकानें बनी है उक्त संपूर्ण भूखंड की चौहद्दी पूरब मकान मंजू, पश्चिम काली जी का स्थान, उत्तर जलालपुर अकबरपुर मार्ग दक्षिण मकान राकेश कुमार है का सर्किल दर से मूल्यांकन रू 1,00,06,920 है भूखंड पर निर्मित भवन के बाबत अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, अंबेडकर द्वारा प्रदत्त आंख्या दिनांक 17.05.22 के अनुसार भवन का मूल्य रू 42,67,000 मात्र है इस प्रकार संपत्ति का कुल मूल्यांकन रुपया 1,42,73,920 है जिसको दिनांक 11.06.2022 को जिलाधिकारी आजमगढ़ द्वारा धारा 14(1) मे कुर्क करने का आदेश दिया गया।
 अभियुक्त संजय कुमार सोनी पुत्र सालिक राम निवासी छाछू मोहल्ला, थाना जलालपुर, जनपद अंबेडकर नगर विगत कई वर्षों से अवैध शराब के निर्माण/ विक्रय का धंधा आपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर संचालित कर रहा था अभियुक्त द्वारा अपराध कारित कर उक्त सम्पत्ति अपनी पत्नी के नाम अर्जित की गई है जबकि गोपनीय तरीके से जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि विगत 05-06 वर्षों से इसके पास वैध रूप से धन अर्जित करने का कोई बड़ा स्रोत नहीं था जिससे इतनी संपत्ति अर्जित की जा सके। अभियुक्त द्वारा अपने गैंग के साथियों से मिलकर अवैध शराब का धंधा संचालित किया जा रहा था जिससे अर्जित धन से ही उक्त कीमती संपत्तियाँ अर्जित की गई है।
 अभियुक्त द्वारा अपने गैंग के सदस्यों के साथ अपमिश्रित अंग्रेजी व देशी जहरीली शराब बेचकर जघन्य अपराध किया जाता है इनके द्वारा नकली बारकोड/ लेबल/ रैपर लगाकर अपमिश्रित/ जहरीली शराब का विक्रय कर आम जनता के लिए जीवन भय उत्पन्न किया जाता है अभियुक्त द्वारा अवैध शराब के व्यापार के अपराध में संलिप्त होकर, आम जनता में भय व आतंक प्राप्त कर कीमती संपत्ति अपने तथा अपनी पत्नी के नाम अर्जित की गई है।

और नया पुराने