आज़मगढ़।
रिपोर्ट: वीर सिंह
थाना- पवई
आज़मगढ़: थाना पवई के वादी मुकदमा की लड़की/पीड़िता जो कक्षा 09 की छात्रा है, जिसकी उम्र करीब 14 वर्ष है। वादी की लड़की/पीडिता दिनांक- 17.05.2015 को अभियुक्त पवन कुमार सिंह द्वारा बहला-फुसलाकर भगा ले गया था, के सम्बन्ध थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसके क्रम में आज दिनांक-06.06.2022 को विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) मा0 न्यायालय, आजमगढ़ द्वारा थाना पवई पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 65/15 धारा 363/366/376 भादवि व ¾ पोक्सों एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त पवन कुमार सिंह पुत्र विरेन्द्र बहादुर सिंह , निवासी मनसापुर थाना महरूआ, जनपद अम्बेडकर नगर को धारा 376 (3) भादवि में आजीवन कारावास तथा मु0 50 हजार रूपये के अर्थ दण्ड, धारा 366 भादवि में 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 30 हजार रूपये के अर्थ दण्ड तथा धारा 363 भादवि में 07 वर्ष के कठोर कावास तथा 10 हजार रूपये के अर्थ दण्ड, से दण्डित किया गया है।