आज़मगढ़।
रिपोर्ट: वीर सिंह
थाना- निजामाबाद
आज़मगढ़: थाना निजामाबाद के वादी मुकदमा की किशोरी/पीड़िता दिनांक- 01.05.2018 को वादी व वादी की पत्नी एक निमंत्रण में सरायमीर गये थे, वादी की नाबालिक लड़की घर पर अकेली थी, शौच करने खेत गयी जिसको अभियुक्त नबी सरवर उर्फ पप्पू द्वारा करीब 20.00 बजे किशोरी के साथ दुष्कर्म किया गया था, के सम्बन्ध थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसके क्रम में आज दिनांक-07.06.2022 को विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) मा0 न्यायालय, आजमगढ़ द्वारा थाना निजामाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 38/18 धारा 376 भादवि व ¾ पोक्सों एक्ट व 3(2)5 SC/ST एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त नबी सरवर उर्फ पप्पू पुत्र हकीमुद्दीन, निवासी सीधासुवानपुर थाना निजामाबाद को धारा 376 (3) भादवि में आजीवन कारावास तथा मु0- 01 लाख रूपये/- के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थ दण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को छः माह का अतिरिक्त साधाराण कारावास भुगतना होगा।