आज़मगढ़।
रिपोर्ट: गौरव सिंह राठौर
आजमगढ़ 04 जून -- जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट विशाल भारद्वाज ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र जारी किये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया गया है।
जिसके अन्तर्गत यदि कोई व्यक्ति उसी निर्वाचन क्षेत्र में ड्यूटी पर तैनात है, जहाँ वह एक मतदाता के तौर पर पंजिकृत है तो उसे निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा, जो उन्हें उस मतदान केन्द्र पर मतदान करने का हकदार बनाता है जहाँ वे ड्यूटी पर है। यदि कोई मतदाता किसी निर्वाचन क्षेत्र, जिसमे वह निर्वाचक है, में निर्वाचन ड्यूटी पर पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी या अन्य लोक सेवक के रूप में रहते समय उस निर्वाचन क्षेत्र में मत डालना चाहते है तो वह रिटर्निंग ऑफिसर को प्रारूप-12क में आवेदन करेंगे, जो मतदान की तारीख से कम से कम 04 दिवस पूर्व रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में पहुँच जाना चाहिए। रिटर्निंग ऑफिसर इस बात से संतुष्ट होने के बाद की आवेदक निर्वाचन क्षेत्र मे निर्वाचन ड्यूटी पर ऐसे लोक सेवक तथा मतदाता हैं, उक्त निर्वाचन क्षेत्र में किसी मतदान केन्द्र, जहाँ वह मतदान की तारीख को ड्यूटी पर हो सकते है, मे मत डालने के लिए निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात मतदाता को प्राधिकृत करने हेतु प्रारूप-12ख में निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण-पत्र जारी करेंगे। व्यक्ति, जिन्हें ईडीसी जारी किया जाता है, के नाम के सामने निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में “ईडीसी“ अंकित किया जायेगा ताकि उसी व्यक्ति को उस मतदान केन्द्र, जहाँ वह अन्यथा मत डालने के लिए हकदार होते, में मत देने की अनुमति नहीं हो। निर्वाचन ड्यूटी पर मतदाता उस मतदान केन्द्र, जहाँ वह मतदान ड्यूटी पर तैनात है, में ईडीसी के आधार पर स्वयं अपने मताधिकार का उपयोग कर सकते हैं। पुलिस कार्मिकों के मामले में पुलिस अधीक्षक या नोडल अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि निर्वाचक नामावली विवरण सहित आवेदन फार्म-12क पुलिस कार्मिकों द्वारा विधिवत् भरे हुए और हस्ताक्षर किये हुए, सम्बन्धित रिटर्निंग ऑफिसर के पास मतदान के दिनांक से कम से कम 07 दिन पहले भेज दिये जाएं ताकि निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में आवश्यक प्रविष्टियां करने के बाद निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण-पत्र जारी किया जा सके। प्रारूप-12क ड्यूटी आदेश की प्रति और मतदाता फोटो पहचान पत्र की फोटो कापी के साथ प्रस्तुत किया जाएगा, ताकि किसी अपात्र व्यक्ति को ईडीसी जारी नहीं किया जाए
अतः उक्त के आलोक में 69-आजमगढ़ लोक सभा उप निर्वाचन-2022 में चुनाव ड्यूटी में तैनात समस्त मतदान कार्मिकों को सूचित किया जाता है कि वे आयोग द्वारा निर्धारित आवेदन फार्म-12क पूर्ण रूप से भर कर ड्यूटी आदेश की प्रति एवं मतदाता फोटो पहचान पत्र की फोटो कापी के साथ मतदान कार्मिकों के द्वितीय प्रशिक्षण की तिथियों (दिनांक 13 जून 2022 से 17 जून 2022 तक) में ज्योति निकेतन स्कूल एटलस टैंक, आजमगढ़ पर विधान सभावार बनाये गये काउन्टर पर उपलब्ध करायेंगे जिसके आधार पर सम्बन्धित सहायक रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा उन्हें निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा जिसके आधार पर वे मतदान के दिन अपने तैनाती स्थल वाले मतदान स्थल पर मतदान कर सकेंगे