आज़मगढ़।
रिपोर्ट: वीर सिंह
आजमगढ़ 13 जुलाई-- माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं मा0 उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार तथा माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आजमगढ़ के दिशा-निर्देश पर जनपद न्यायालय, आजमगढ़ तथा समस्त तहसील मुख्यालयों पर दिनांक 13 अगस्त 2022 दिन शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मोटर दुर्घटना से सम्बन्धित वाद, दीवानी वाद, वैवाहिक वाद, आपराधिक समनीय वाद, एनआई एक्ट, विद्युत अधिनियम, बैंक के ऋण सम्बन्धी वाद, राजस्व वाद, चकबन्दी वाद तथा वे समस्त वाद जो सुलह समझौता के तहत निस्तारित किये जा सकते है, को जरिये सुलह समझौता निस्तारित कराया जायेगा।
राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए न्यायिक नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत ओम प्रकाश वर्मा-।।। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में समस्त बैंक अधिकारियों के साथ बैठक दिनांक 12 जुलाई 2022 को जनपद न्यायालय परिसर के हॉल ऑफ जस्टिस में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थित बैंक अधिकारीगण को निर्देशित किया गया कि वे अपने स्तर से आगामी आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों का निस्तारण कराना सुनिश्चित करें। साथ ही साथ आम जनमानस से अपील करने के निर्देश दिए कि ऐसे वाद जिनका निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर हो सकता है दिनांक 13 अगस्त 2022 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थित होकर अपने वादों का निस्तारण करा सकते हैं।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सुश्री अनीता ने बैठक में उपस्थित बैंक अधिकारीगण को निर्देशित किया कि वे अपने यहॉ निस्तारित होने वाले अधिक से अधिक चिन्हित वादों की सूची जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रेषित करना सुनिश्चित करें, ताकि चिन्हित वादों की सूची राष्ट्रीय विधिक प्राधिकरण के पोर्टल पर अपलोड किया जा सके।