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जीएसटी में 15 दिन के अन्दर पंजीकरण कर जीएसटी नम्बर प्राप्त कर लें।

आज़मगढ़।

रिपोर्ट: वीर सिंह

आजमगढ़ 28 जुलाई-- जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने जीएसटी अधिनियम 2017 में दिये गये प्रावधानों के समुचित अनुपालन हेतु समस्त आहरण वितरण अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आप अपने विभाग/कार्यालय जिनके द्वारा रु0-250000 की माल अथवा सेवाओं की आपूर्ति प्राप्त करके भुगतान किया जाता है, का जीएसटी में 15 दिन के अन्दर पंजीकरण (अपंजीकृत की दशा मे) विभागीय वेबसाइट www.gst.gov.in से करते हुए जीएसटी नम्बर प्राप्त कर लें। पंजीकरण में किसी असुविधा की स्थिति में डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) राज्य कर आजमगढ़ के दूरभाष नम्बर-7408837118 पर सम्पर्क कर सकते है। पंजीकरणोंपरान्त अपने-अपने विभागों में माल एवं सेवाओं के आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करते समय नियमानुसार टीडीएस कटौती करते हुये भुगतान करें एवं उस टीडीएस को नियमानुसार राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करें। जिससे राजस्व की शुचितापूर्ण वसूली सुनिश्चित हो सके।

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