आज़मगढ़।
रिपोर्ट: वीर सिंह
आज़मगढ़: आज दिनांक- 27.07.2022 को विशेष न्यायाधीश (पाक्सों एक्ट) आजमगढ़ द्वारा थाना सरायमीर पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 111 सन् 2014 अंतर्गत धारा 376डी, 377 भादवि व 3/4/5/6 पोक्सों एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त 1. मुकेश सरोज पुत्र छोटेलाल, 2. दुर्गेश सरोज पुत्र सरजू साकिनान नन्दाव, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्तों को आजीवन कारावास एवं 50-50 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अभियुक्तों द्वारा जुर्माना अदा न करने की स्थिति में प्रत्येक को 06-06 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।