आज़मगढ़।
रिपोर्ट: वीर सिंह
आज़मगढ़: आज दिनांक- 28.07.2022 को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0- 04/विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट) आजमगढ़ द्वारा थाना जीयनपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 348/2013 अंतर्गत धारा 147/302/120बी/201/212 भादवि व 7 सीएलए एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त 1. मोहम्मद रिजवान पुत्र जुम्मन निवासी समुन्द्रपुर थाना जीयनपुर आजमगढ़, 2. विजय यादव उर्फ सचिन पुत्र शिवचन्द्र यादव निवासी हसनपट्टी, थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए दोनो अभियुक्तों को आजीवन कारावास एवं 50-50 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अभियुक्तों द्वारा जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।