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अहरौला: अवैध शराब माफिया (माहुल जहरीली शराब प्रकरण) के 06 अभियुक्तों के विरुद्ध रासुका(NSA) अन्तर्गत कार्यवाही।

आज़मगढ़।

रिपोर्ट: वीर सिंह

थाना- अहरौला

आज़मगढ़: दिनांक- 21.02.2022 को कस्बा माहुल में अभियुक्त रंगेश यादव की ठेके की दुकान से मिलावटी अपमिश्रित/अंग्रेजी शराब के पीने से 07 लोगो की मृत्यु हो गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना अहिरौला पर मु0अ0सं0- 39/2022 धारा 60 (A) आबकारी अधि0 व 272/273/34/420/467/468/471 भादवि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसमें नामित/प्रकाश में आये अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत FIR दर्ज कर 14(1) के अन्तर्गत सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही की गई है। 
 अभियुक्तों के जमानत पर छूटने की संभावना के दृष्टिगत लोक व्यवस्था पर दुष्प्रभाव पड़ने की पूर्ण संभावना के मद्देनजर प्रभारी निरीक्षक थाना अहिरौला की रिपोर्ट पर पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के पत्र के आधार पर दिनांक- 03.09.2022 को जिलाधिकारी आजमगढ़ द्वारा अभियुक्तों

1. सूर्यभान पुत्र रामफेर ग्राम गुवाई थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ

2. पुनीत कुमार यादव पुत्र दयाराम यादव ग्राम चकगंजली थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ

3. रामभोज पुत्र सुग्रीव ग्राम समसल्लीपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ

4. अशोक यादव पुत्र बाबूराम ग्राम उदपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ

5. पंकज यादव पुत्र दयाराम निवासी चकगंजलीशाह (सरांवा) थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़

6. मो0 कलीम पुत्र मो0 सईद निवासी रूपाईपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3(2) के तहत कार्यवाही की गई।

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