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दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त को 08 वर्ष कारावास तथा 05 हजार रूपये के अर्थदण्ड।


आज़मगढ़।

रिपोर्ट: वीर सिंह

थाना- कप्तानगंज

आज़मगढ़: आज दिनांक- 30.09.2022 को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0-04, आजमगढ़ द्वारा थाना कप्तानगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 142/2018 धारा 498ए, 304बी भादवि व ¾ डीपी एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त राहुल सिंह पुत्र आद्याप्रसाद सिंह, निवासी वाजिदपुर, थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त को 08 वर्ष कारावास तथा 05 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड न देने की स्थिति में अभियुक्त को 03 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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