आज़मगढ़।
रिपोर्ट: वीर सिंह
आजमगढ़ 24 सितम्बर-- माननीय उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार एवं जितेन्द्र कुमार सिंह मा0 जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेशानुसार दिनांक 26, 27, 28 एवं 29 सितम्बर 2022 को एनआई एक्ट की धारा-138 के अन्तर्गत लम्बित मामलों के निस्तारण हेतु विशेष लोक अदालत का आयोजन दीवानी न्यायालय, आजमगढ़ में किया जायेगा।
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दीवानी न्यायालय आजमगढ़, श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि आगामी आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत में विशेष रूप से एनआई एक्ट की धारा 138 के अन्तर्गत लम्बित मामलों के निस्तारण हेतु विशेष लोक अदालत में आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित हो सकने वाले वादों का निस्तारण किया जायेगा। वादकारी अपने वादों से सम्बन्धित न्यायालय में सम्पर्क कर अपने वादों को विशेष लोक अदालत हेतु सन्दर्भित कराकर लोक अदालत का लाभ उठा सकते हैं। वादकारियों को इस सम्बन्ध में जागरूक किया जा रहा है कि एनआई एक्ट की धारा 138 से संबंधित विशेष लोक अदालत का लाभ प्राप्त कर उक्त मुकदनों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर करायें।