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गम्भीरपुर: दुष्कर्म के अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 50,000/- रूपये अर्थदण्ड की सजा।

आज़मगढ़।

रिपोर्ट: वीर सिंह

आज़मगढ़: थाना गंम्भीरपुर पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या-337/2013  धारा- 376 (3), 363 366 भादवि. में आजमगढ़ पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त अभिषेक उर्फ अरविंद पुत्र रामबली निवासी बेलउ थाना गंभीरपुर आजमगढ़ को दिनांक 17 नवम्बर 2022 को माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पास्को एक्ट) आजमगढ़ द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 50,000/- रूपये अर्थदण्ड की सजा दिलायी गयी है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त को 06 माह के अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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