आज़मगढ़।
रिपोर्ट: वीर सिंह
थाना- कंधरापुर
आज़मगढ़: आज दिनांक- 12.01.2023 को अपर सत्र न्यायाधीश आजमगढ़ द्वारा थाना कंधरापुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 02/2001 धारा धारा 147/323/335/504/506 भदवि व 3(1) 10 एससी/एसटी एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त 1.रमपति पुत्र जगदेव (मृतक), 2. रविन्द्र पुत्र रमपति, 3. शैलेश उरफ छांगुर पुत्र विन्धान्चल निवासी कंधरापुर, जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को 03 वर्ष के कारावास व 02 हजार रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।