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कंधरापुर: दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को 08 वर्ष के कारावास एवं 05 हजार रूपये के अर्थदण्ड।

आज़मगढ़।

रिपोर्ट: वीर सिंह

थाना- कंधरापुर

आज़मगढ़: ➡ दिनांक-22.12.2017  को वादी भोला जायसवाल पुत्र स्व0 रामबेलास जायसवाल, इनदौरपुर उर्फ घिनहापुर, राजेसुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर ने थाना कंधरापुर पर शिकायत किया कि  विपक्षी 1. सुभाष चन्द जायसवाल पुत्र स्व0 मंगला प्रसाद जायसवाल निवासी जोलहापुर, थाना कंधरापुर, आजमगढ़, 2. श्रीमती गुड्डी (बेबी जायसवाला पत्नी सुभाष चन्द्र जायसवाला निवासी जोलहापुर, थाना कंधरापुर द्वारा वादी की बेटी को दहेज के लिए प्रताडित किया गया तथा मिट्टी तेल डालकर आग लगा दी गयी, इलाज के दौरान वादी की बेटी की मृत्यु हो गयी। 
➡जिसमें अभियुक्तों के विरूद्ध थाना बिलरियागंज पर मु0अ0सं0- 188 सन् 2017 अंतर्गत धारा 498ए, 304बी, भादवि व ¾ डीपी एक्ट पंजीकृत किया गया था। 
➡ आज दिनांक- 09.01.2022 को अपर सत्र/ विशेष न्यायाधीश (ई.सी. एक्ट), आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1. सुभाष चन्द जायसवाल पुत्र स्व0 मंगला प्रसाद जायसवाल निवासी जोलहापुर, थाना कंधरापुर, आजमगढ़, 2. श्रीमती गुड्डी (बेबी जायसवाला पत्नी सुभाष चन्द्र जायसवाला निवासी जोलहापुर, थाना कंधरापुर को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को 08 वर्ष के कारावास एवं 05 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

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