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गैंगेस्टर एक्ट में तीन दोषियों को कारावास व जुर्माना

आज़मगढ़।

रिपोर्ट: वीर सिंह

आजमगढ़। विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट) कोर्ट संख्या-6 ने संगठित गिरोह बनाकर अपराध करने के आरोप में तीन दोषियों को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास और 5,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।


थाना बरदह के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक संजय सिंह की तहरीर पर 28 फरवरी 2023 को दर्ज मामले के अनुसार, अभियुक्त सुनील कुमार निवासी लेबरुआ (जौनपुर), महेंद्र मुसहर और मोहन वनवासी, दोनों निवासी सिकरौर (आजमगढ़), संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक लाभ हेतु अपराध करते थे। इनके खिलाफ गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया।
सोमवार को न्यायालय ने तीनों अभियुक्तों को जुर्म स्वीकृत करने पर दोषी मानते हुए उक्त सजा सुनाई।

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