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💰 सरकारी खाते से 52.85 लाख की बड़ी धोखाधड़ी का खुलासा ❗ जेलकर्मी समेत 6 पर गैंगस्टर एक्ट 🚓


आज़मगढ़।

रिपोर्ट: वीर सिंह

आजमगढ़। जिला कारागार के सरकारी खाते से 52 लाख 85 हजार रुपये की वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में संलिप्त गिरोह के छह सदस्यों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। जिलाधिकारी आजमगढ़ की ओर से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के साथ संयुक्त बैठक में अनुमति प्रदान किए जाने के बाद थाना कोतवाली में संबंधित मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
जानकारी के अनुसार 10 अक्टूबर 2025 को जिला कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक आदित्य सिंह के प्रार्थना पत्र पर मामला उजागर हुआ। आरोप है कि अभियुक्तों ने आपसी मिलीभगत से चेकबुक पर जेलर के कूटरचित हस्ताक्षर बनाकर विभिन्न तिथियों में कुल 52 लाख 85 हजार रुपये की अवैध निकासी की। प्रकरण में मु.अ.सं. 516/25 बीएनएस के तहत मुकदमा पंजीकृत है। विवेचना में अन्य नाम भी सामने आए।
अभियुक्त रामजीत यादव द्वारा धोखाधड़ी की रकम से खरीदी गई बुलेट और स्प्लेंडर मोटरसाइकिल जब्त कर थाना परिसर में सुरक्षित कराई गई हैं। आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। जांच में यह तथ्य स्पष्ट हुआ कि आर्थिक लाभ के उद्देश्य से संगठित तरीके से अपराध को अंजाम दिया गया।
इसी आधार पर गैंगचार्ट तैयार कर धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई प्रस्तावित की गई, जिसे 9 जनवरी 2026 को अनुमोदित किया गया। इसके बाद थाना कोतवाली में मु.अ.सं. 14/2026 में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया। सभी अभियुक्त फिलहाल जिला कारागार आजमगढ़ में निरुद्ध हैं।

अभियुक्तों के नाम:
रामजीत यादव उर्फ संजय, शिवशंकर यादव उर्फ गोरख यादव, मुशीर अहमद, अवधेश कुमार पांडेय, सतमी देवी, नीतू यादव

बरामदगी:
बुलेट मोटरसाइकिल UP 50 5398, स्प्लेंडर मोटरसाइकिल UP 50 CW 0799

आजमगढ़ पुलिस का कहना है कि संगठित अपराध और सरकारी धन की लूट के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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