आजमगढ़। मुबारकपुर थाना पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल के मामले का खुलासा करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी चोरी की मोटरसाइकिल को बेचने की फिराक में था। उसके कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल और .315 बोर का देशी तमंचा बरामद किया गया है।
पुलिस के मुताबिक, 18 अगस्त को संतोष कुमार यादव निवासी जीयनपुर हाफिजपुर ने सूचना दी थी कि उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल संख्या UP50AQ6805 को सठियाव स्थित क्रॉसवेली आईटीआई के पास खड़ा किया था। कुछ घंटे बाद लौटने पर मोटरसाइकिल गायब मिली। मामले में थाना मुबारकपुर में मु0अ0सं0 306/2026, धारा 303(2) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई थी।
पुलिस के अनुसार, 19 सितंबर को चौकी प्रभारी लोहरा उपनिरीक्षक कुलदीप कुमार पुलिस टीम के साथ रात्रि गश्त और संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान ग्रीन पैराडाइज होटल के पास मुखबिर से सूचना मिली कि चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक संदिग्ध दामोदरपुर अंडरपास की ओर आने वाला है।
सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने दामोदरपुर अंडरपास के पास घेराबंदी कर चेकिंग शुरू की। कुछ देर बाद एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से आता दिखाई दिया। पुलिस को देखकर उसने भागने का प्रयास किया, लेकिन टीम ने उसे पकड़ लिया। पुलिस के अनुसार, भागने के दौरान गिरने से उसे सामान्य चोटें आईं।
तलाशी के दौरान उसके पास से .315 बोर का एक देशी तमंचा बरामद हुआ। मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रेशन नंबर UP50AQ6805 जांचने पर वह चोरी के मुकदमे में दर्ज वाहन निकली।
पुलिस का कहना है कि पूछताछ में आरोपी ने मोटरसाइकिल को 18 अगस्त को सठियाव स्थित विद्यालय के पास से चोरी करने और उसे बेचने के लिए ले जाने की बात बताई। गिरफ्तार आरोपी की पहचान दुर्गेश पुत्र अभिमन्यु राम उर्फ मन्नू राम, निवासी काशीपुर, थाना मुबारकपुर, उम्र करीब 24 वर्ष के रूप में हुई है।
मामले में चोरी के मुकदमे में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोतरी की गई है। वहीं अवैध तमंचा बरामद होने के संबंध में थाना मुबारकपुर में मु0अ0सं0 342/2026, धारा 3/25 आयुध अधिनियम के तहत अलग मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी को नियमानुसार रात 1:05 बजे गिरफ्तार किया और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।
पुलिस टीम में उपनिरीक्षक कुलदीप कुमार, चौकी प्रभारी लोहरा, थाना मुबारकपुर तथा उनके हमराह पुलिसकर्मी शामिल रहे।
नोट: आरोपी के संबंध में पुलिस द्वारा बताए गए आरोप विवेचना का हिस्सा हैं। मामले में अंतिम तथ्य न्यायिक प्रक्रिया के बाद निर्धारित होंगे।