जिलाधिकारी के आदेश पर सिधारी पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई, आरोपी के विरुद्ध हत्या के प्रयास समेत सात मुकदमे दर्ज
आजमगढ़। प्रदेश स्तर पर चिह्नित माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह के सहयोगी सुनील कुमार सिंह की ₹28.90 लाख रुपये बाजार मूल्य की संपत्ति जब्त की गई है। जिलाधिकारी आजमगढ़ के आदेश पर थाना सिधारी पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कार्रवाई करते हुए एक जेसीबी और एक मोटरसाइकिल को जब्त किया है।
पुलिस के अनुसार, सुनील कुमार सिंह पुत्र तीर्थराज सिंह निवासी ताहिरपुर बघावर, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध थाना कोतवाली में मु0अ0सं0 601/2025 के तहत उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 2(ख)(1)/3(1) में मुकदमा दर्ज है। मामले की विवेचना थाना सिधारी के प्रभारी निरीक्षक द्वारा की जा रही है।
पुलिस रिपोर्ट और उपलब्ध आपराधिक अभिलेखों के आधार पर आरोप है कि अभियुक्त ने अपने गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर आर्थिक एवं भौतिक लाभ के लिए आपराधिक गतिविधियों से अवैध धन अर्जित किया और उससे अपने नाम पर संपत्तियां खरीदीं। पुलिस के अनुसार, इन संपत्तियों के अर्जन के संबंध में प्रथम दृष्टया कोई वैध आय-स्रोत ज्ञात नहीं हुआ।
जिलाधिकारी के आदेश पर जब्त किए गए वाहन
पुलिस रिपोर्ट और विधिक अभिमत के आधार पर जिलाधिकारी ने 3 अक्टूबर 2026 को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत दोनों वाहनों को कुर्क करने का आदेश दिया था। इसी आदेश के अनुपालन में 12 अक्टूबर को सिधारी पुलिस ने अभियुक्त के घर के बाहर से दोनों वाहनों को जब्त किया।
जब्त संपत्तियों में जेसीबी वाहन संख्या UP-50-DT-4150 शामिल है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के अनुसार इसकी अनुमानित कीमत ₹20 लाख और बाजार मूल्य ₹28 लाख है। वहीं, हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल संख्या UP-50-BD-0560 की अनुमानित कीमत ₹20 हजार तथा बाजार मूल्य ₹90 हजार आंका गया है।
दोनों वाहनों का कुल बाजार मूल्य ₹28.90 लाख रुपये है। पुलिस ने जब्ती की प्रति अभियुक्त के पुत्र सोनू सिंह को उपलब्ध कराई। इसके बाद जेसीबी और मोटरसाइकिल को थाना रौनापार परिसर में खड़ा कराया गया। मामले में अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई जारी है।
अभियुक्त के विरुद्ध सात मुकदमे दर्ज
पुलिस के अनुसार, सुनील कुमार सिंह के विरुद्ध हत्या के प्रयास, गुंडा एक्ट, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, धोखाधड़ी और गैंगस्टर एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में कुल सात मुकदमे दर्ज हैं। इनमें वर्ष 2002 का जीयनपुर थाने का मुकदमा, वर्ष 2007 का गुंडा एक्ट, वर्ष 2011 के आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस एक्ट के मामले, वर्ष 2023 का धोखाधड़ी से संबंधित मुकदमा तथा वर्ष 2025 के दो मामले शामिल हैं।
आजमगढ़ पुलिस का कहना है कि अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई के क्रम में आपराधिक गतिविधियों से अर्जित अवैध संपत्तियों की जब्ती और कुर्की की कार्रवाई नियमानुसार जारी है।