आजमगढ़। आपराधिक मामले में नामजद अतरौलिया थाना क्षेत्र के अनंतपुर निवासी राजेश यादव पुत्र राजधारी यादव के दोनों शस्त्र लाइसेंस जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए हैं। प्रशासन ने संबंधित रिवाल्वर और राइफल को पुलिस अभिरक्षा में जमा कराने के निर्देश दिए हैं।
प्रशासन के अनुसार, राजेश यादव के विरुद्ध थाना अतरौलिया में मु0अ0सं0 139/2026 के तहत बीएनएस की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज है। विवेचना के बाद मामले में धारा 115(2), 352, 351(3), 291, 61(2), 324(4) और 3(5) बीएनएस के तहत आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है।
मामले में शस्त्रों के दुरुपयोग की संभावना और आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता को दृष्टिगत रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने राजेश यादव के दोनों शस्त्र लाइसेंस निलंबित करने का आदेश दिया। निलंबित शस्त्रों को पुलिस अभिरक्षा में सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं।
अभिलेखों के अनुसार, राजेश यादव के नाम रिवाल्वर शस्त्र संख्या J-1367, लाइसेंस संख्या 640/06 तथा राइफल शस्त्र संख्या AB07-13270, लाइसेंस संख्या 691/2008 दर्ज है।
जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के तहत लाइसेंसधारी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। इसके बाद नियमानुसार विधिक प्रक्रिया पूरी की जाएगी।