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अतिरिक्त चावल का निःशुल्क वितरण 15 से 26 अप्रैल तक।

आज़मगढ़।

रिपोर्ट: मनोज चतुर्वेदी

कम मात्रा देने या मूल्य वसूली पर होगी वैधानिक कार्यवाही: मण्डलायुक्त

आज़मगढ़ 8 अप्रैल -- मण्डलायुक्त कनक त्रिपाठी ने बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण एवं फैलाव को रोकने के लिए वर्तमान में लागू लाकडाउन के कारण आमजन को खाद्य सामग्री की दिक्कतों से बचाये रखने हेतु प्रधानमन्त्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत, प्रचलित समस्त राशन कार्डधारकों, अन्त्योदय अन्न योजना एवं पात्र गृहस्थी के कार्डों पर प्रति यूनिट 5 किलोग्राम की दर से तीन माह (अप्रैल, मई एवं जून) तक निःशुल्क मिलने वाला अतिरिक्त चावल प्राप्त हो गया है। उन्होंने बताया कि मण्डल के तीनों जनपदों में प्राप्त अतिरिक्त चावल का उठान/निर्गमन नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र के सभी उचित दर की दुकानों पर हो रहा है, जिसका निःशुल्क वितरण जनपदों में प्रचलित समस्त राशन कार्डधारकांे, अन्त्योदय अन्न योजना एवं पात्र गृहस्थी के राशन कार्डों पर प्रति यूनिट 5 किलोग्राम की दर से 15 से 26 अप्रैल तक उचित दर की दुकानों के माध्यम से किया जायेगा। मण्डलायुक्त श्रीमती त्रिपाठी ने बताया कि निःशुल्क वितरण का कार्य उचित दर की दुकानों से ई-पास मशीन के माध्यम से जिलाधिकारी द्वारा नामित नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में किया जायेगा।
       मण्डलायुक्त कनक त्रिपाठी ने इस सम्बन्ध में मण्डल के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के समस्त अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी के राशन कार्डधारकों को अवगत कराया है कि वे अपने वार्ड/ग्राम पंचायतों में कार्यरत उचित दर की दुकानों से 15 से 26 अप्रैल तक अतिरिक्त चावल 5 किलोग्राम प्रति यूनिट की दर से निःशुल्क प्राप्त करें। उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी उचित दर विक्रेता द्वारा चावल यूनिट के अनुसार नहीं दिया जा रहा है या निर्धारित मात्रा से कम दिया जा रहा है या मूल्य की मांग की जा रही है तो तत्काल अपने जनपद के जिलाधिकारी, कन्ट्रोल रूम, उपजिलाधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी से शिकात करें। इसके अलावा विभागीय टोल फ्री नम्बर 1800 1800 150 पर भी शिकायतें दर्ज कराई जा सकती हैं। मण्डलायुक्त ने जनपदों में नामित नोडल अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि निःशुल्क खाद्यान्न वितरण पर पैनी नजर रखी जाये, किसी भी प्रकार की अनियमितता की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने समस्त उचित दर विक्रेताओं को भी आगाह किया कि वितरण कार्य में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर क्षमादान की कोई गुंजाइश नहीं होगी, बल्कि सम्बन्धित के विरुद्ध सीधे वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।


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