आज़मगढ़।
रिपोर्ट: वीर सिंह
आजमगढ़ 10 अप्रैल-- जिलाधिकारी नागेन्द्र प्रसाद सिंह ने बताया है कि कोविड-19 (कोरोना) की रोकथाम के दृष्टिगत भारत सरकार के मार्गदर्शन में राज्य सरकार द्वारा विविध निर्देश निर्गत किये गये हैं, जिसके क्रम में कार्यवाही प्रचलित है। चंूकि मुबारकपर कस्बा और उसके पड़ोस के ग्राम चकसिकठी में क्रमशः 3 एवं 1 कोरोना पाजिटिव से संक्रमित व्यक्ति मिले हैं, जिसमें से 3 तबलीगी जमात से जुडे़ 21 मार्च से मदरसे में आये थे तथा गांव चकसिकठी का एक कारोना पॉजिटिव व्यक्ति कुछ दिन तक उनसे सम्पर्क में रहा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से मुबारकपुर के कोरोना पॉजिटिव से संक्रमित क्षेत्र में 3 किमी0 की परिधि का कन्टेन्मेन्ट प्लान तैयार कर डोर टू डोर परिवारों का सर्वेक्षण कराया जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप पर प्राप्त हो रही है, उसके आधार पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा मानक के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी। जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी इसका प्रतिदिन समीक्षा करें।
उन्होने बताया कि यद्यपि मदरसे में आये हुए जमात के कुछ अन्य लोगों और इन संक्रमित व्यक्तियों के सम्पर्क में आये 15 अन्य लोगों के सैम्पल जांच में निगेटिव पाये गये, परन्तु संक्रमण के फैलाव की रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि मुबारकपुर के जिस मदरसे में कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति 21 मार्च से 31 मार्च तक निवास कर रहे थे, उसको ईपी सेन्टर (केन्द्र) मानते हुए 3 किमी0 की परिधि के अन्तर्गत जो भी क्षेत्र आते हैं, उसमें सघन रोकथाम की कार्यवाही किया जाना अपरिहार्य है। जैसा कि उक्त व्यक्तियों की कोरोना पॉजिटिव होने की रिपोर्ट प्राप्त होते ही जिलाधिकारी द्वारा तत्काल निर्देशित कर दिया गया था कि इसे हाट स्पाट मानते हुए मुबारकपुर और उसके आस-पास के क्षेत्र में आवागमन को पूर्णतः प्रतिबन्धित माना जायेगा तथा उसके बाहर के क्षेत्र में भी आवागमन को पूर्णतया नियमित रूप से अनुशासित किया जाये।
उन्होने बताया है कि मुबारकपुर के उक्त हाट स्पाट के क्षेत्र में मात्र कुछ लोगांे को ही आवागमन की अनुमति दी जा सकती है, जिसमें स्वास्थ्य कर्मी जिनकी उक्त क्षेत्र में कार्य हेतु तैनाती की गई है, पुलिस एवं सुरक्षा बलों के कर्मी, स्वच्छता/सैनिटाइजेशन से संबंधित नगरपालिका/ग्रामीण स्वच्छता कार्य में लगाये गये कर्मचारी। आवश्यक सेवाओं यथा-चिकित्सा व स्वास्थ्य, ऊर्जा, राजस्व प्रशासन के अधिकारी/कर्मचारी, नगर विकास, सूचना, अग्निशमन/सिविल डिफेंस, बैंक, प्रिन्ट, इलेक्ट्रानिक्स मीडिया आदि जिन्हें इस क्षेत्र में कार्य हेतु बाध्य किया गया है अथवा जो विकेन्द्रित रूप से चलायमान सेवायें जैसे -फल, सब्जी, खाद्य सामग्री, दूध की बिक्री करते हैं। किन्तु ये लोग भी पूर्णतः आने स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए मास्क सैनिटाइजर, ग्लव्स आदि का अवश्य प्रयोग करेंगे तथा साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के तहत एक मीटर की दूरी का ध्यान रखेंगे।