Breaking News

किसानों को राहत: कृषि से सम्बन्धित उपकरणों, मरम्मत, बीज एवं कृषि रक्षा रसायनों की दूकानों को खोलने के निर्देश।

आज़मगढ़।

रिपोर्ट: वीर सिंह 

आजमगढ़ 10 अप्रैल 2020 -- ज़िला कृषि अधिकारी डॉ0 उमेश कुमार गुप्ता ने बताया कि कोविड-19 (कोरोना वायरस) के दृष्टिगत जनपद कों लॉकडाउन किया गया है। वर्तमान में रबी फसलों की कटाई/मड़ाई का कार्य चल रहा है। कृषको के  हितो के दृष्टिगत जिलाधिकारी महोदय द्वारा पूर्व में ही कृषि से सम्बन्धित  उपकरणों, स्पेयर पार्ट्स, मरम्मत तथा अन्य कृषि कार्य उर्वरक, बीज एवं कृषि रक्षा रसायनों की दूकानों को खोलने के निर्देश दिये गये है। तथा इस हेतु किसी पास अथवा अनुमति की आवश्यकता नही है, परन्तु इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग एवं सैनिटाइजेशन का पूरा ध्यान रखा जाय। माल ढ़ुलाई वाले वाहनों की मरम्मत की दूकाने भी हाइवे पर पेट्रोल पम्प के निकट आवश्यकतानुसार खोली जायेगी। कम्बाइन, रीपर, हार्वेस्टर और अन्य कृषि उपकरणों का प्रयोग या श्रमिकों के साथ स्वयं किसानों द्वारा कटाई-मड़ाई कार्य के लिए किसी पास की आवश्यकता नही होगी। कृषि कार्य एवं उपकरण मरम्मत आदि किसी भी कार्य की अन्य जनपद से सम्बन्धित कार्य के लिए आनलाइन वेवसाइट azamgarh.nic.in पर पास हेतु आवेदन करना होगा। उक्त से सम्बन्धि किसी भी समस्या के समाधान हेतु प्रातः 06 बजे से रात्रि 10 बजे तक कृषि विभाग में स्थापित कन्ट्रोल रूम का मो0नं0-9451549206 पर जानकारी प्राप्त कर सकते है।
उन्होंने बताया कि विशेष सावधानी रखने की जरूरत है जिसमें  
कटाई/मड़ाई में लगे हुए कृषक/मजदूर को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ-साथ मुह पर मास्क अथवा  
   गमछे से ढ़क कर कार्य करें,
निरन्तर अन्तराल पर अपने हाथ को साबुन अथवा सेनेटाइजर से साफ करें,
कृषि से सम्बन्धित दूकानों पर ब्यक्तियों के खडे़ होने के लिए एक-एक मीटर की दूरी पर गोला 
   बनाना अनिवार्य होगा।
,दूकान के बाहरी दीवाल पर कोविड-19 वायरस से बचाव हेतु सामाजिक दूरी एवं मास्क 
  लगाने के लिये प्रेरित किया जाय।
,दूकान पर भीड़ की दशा में टोकन सिस्टम लागू किया जाय एवं टोकन नम्बर के आधार 
  पर बारी-बारी से बुलाया जाय। किसी भी दशा में प्रतिष्ठान पर भीड़ ना होने दिया जाय, 
दूकान पर सेनेटाइजर/साबुन एवं पानी की व्यवस्था अनिवार्य रुप से किया जाय।
ज़िला कृषि अधिकारी ने  जनपद के समस्त उर्वरक, बीज एवं कृषि रक्षा रसायन के थोक/फुटकर विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। अन्यथा कि स्थिति में सम्बन्धित विक्रेता के विरुद्व नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।   
और नया पुराने