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घर से बाहर निकलने पर फेस मास्क लगाना अनिवार्य जिलाधिकारी

आज़मगढ़।

रिपोर्ट: मनोज चतुर्वेदी

आजमगढ़ 09 अप्रैल -- कोविड-19 से रोकथाम व बचाव हेतु जिलाधिकारी ने आम जनता से अपील किया है कि उ0प्र0 से एडवाइजरी एवं निर्देश जारी किया गया है,
उसका आम जनता पालन करे। उन्होने कहा कि कोई भी व्यक्तिे घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों मंे निकलते समय फेसकवर (मास्क) पहनना अनिवार्य है। उन्होने कहा कि बाजार में मिलने वाले ट्रिपल लेयर मास्क का प्रयोग किया जा सकता है, अथा किसी साफ कपड़े से स्वंय ही तीन परतों वाल फेसकवर बनाया जा सकता है। इस फेस कवर को साबुन से सफाई से धोकर पुनः प्रयोग मे लाया जा सकता है। फेस कवर उपलब्ध न होने की स्थिति में गमछा, रूमाल, दुपट्टा इत्यादि को भी फेस कवर के रूप मंे प्रयोग कर सकते है। कभी भी उपयोग में लाया हुआ मास्क पुनः प्रयोग बिना साबुन से अच्छी तरह साफ किये न किया जाय। 
उन्होने बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजिविका मिशन की स्वंय सहायता समूह की महिलाओं को मास्क बनाने हेतु प्रेरित किया गया है, अगले 5 दिन में एक लाख मास्क तैयार स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा तैयार किया जायेगा। जो जगह-जगह तहसील, ब्लाक एवं कलेक्ट्रेट पर स्टाल खोल कर मास्क की विक्री करायी जायेगी।

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