मनोज चतुर्वेदी ब्यूरो प्रभारी सगड़ी आजमगढ़।
आजमगढ़।
आजमगढ़ 12 अप्रैल 2020 -- विकास खण्ड मार्टिनगंज ग्राम पंचायत सैय्यदबहाउद्दीपुर के राजस्व ग्राम सोनौरा के प्रधान रण विजय यादव के विरूद्ध जाॅब कार्डधारकों के बैंक खातों में अन्तरित धनराशि से रिश्वत लिये जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी। जिसकी जांच करायी गयी थी। जिसमें पाया गया कि ग्राम प्रधान मनरेगा योजना के दिशानिर्देश एवं अधिनियम कमें प्रदत्त व्यवस्था के विपरित ग्राम के अधिकांश सक्रिय जाॅबाकार्ड धारक श्रमिकों के जाॅबकार्ड अपने अभिरक्षा मे रखे जाने, तथा मनमाने पूर्ण ढंग से श्रमिकों की उपस्थिति जाॅबाकार्ड पर अंकित किये जाने के प्रति जहां दोषी है। वही वर्तमान में कोरोना वायरस महामारी आपदा के दौरान सरकार द्वारा सक्रिय जाॅबकार्ड श्रमिकों के खाते में उपलब्ध करायी गयी धनराशि का व्यपहरण करने के उद्देश्य से उनके बैंक खातों मे फर्जी तरीके से धनराशि अन्तरित कराये जाने तथा श्रमिकों के उपर अनुचित दबाब डालकर स्थानीय बैंक मिश्र श्री दीपेश से मिली भगत कर अपने घर बुलाकर फिनो आधार बेस्ड मशीन पर श्रमिकों के अंगूठाॅ निशान/हस्ताक्षर बनाकर रू0 200 से 400 रू0 प्रत्येक श्रमिकों के देकर शेष धनराशि हड़प लिये जाने का किया गया कृत्य निश्चित रूप से गम्भीर अपराध की श्रेणी में आता है। जिस पर जिलाधिकारी ने प्रधान रण विजय यादव एवं बैंक मित्र दीपेश निवासी ग्राम बनगांव के विरूद्ध मनरेगा अधिनियम एवं आपदा/राहत अधिनियम के अन्तर्गत सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिया गया एवं बैंक मित्र का लाइसेन्स निरस्त किये जाने एवं सचिव ग्राम पंचायत परवेश यादव, ग्राम पंचायत अधिकारी के विरूद्ध मामले में पर्यवेक्षणीय दायित्व में बरती गयी शिथिलता एवं तकनीकी सहायक अभिषेक श्रीवास्तव द्वारा कार्य पर उपथित न रहने वाले श्रमिको को उपस्थिति का बिना परीक्षण किये, ग्राम में सम्पन्न कार्यो पर की गयी अनियमित एम0बी0 के लिए प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए अनुशासनिक कार्यवाही करने के लिए मुख्य विकास अधिकारी को निर्देश दिए।