आज़मगढ़।
रिपोर्ट: वीर सिंह
आजमगढ़ 23 जून-- जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में लागू किया गया देशव्यापी लाकडाउन भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक 30 जून 2020 तक प्रभावी रहने के निर्देश निर्गत किये हैं।
इसी क्रम में उ0प्र0 शासन द्वारा धार्मिक पूजा स्थलों, कार्यालय, माल, होटल एवं रेस्टोरेंट को खोलने हेतु केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी एसओपी के क्रम में दिशा निर्देश जारी करते हुये इन्हे दिनॉक 08 जून 2020 से लागू कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। जनपद आजमगढ़ के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा जारी शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु दिशा निर्देश जारी किये गये हैं।
उक्त निर्देश में कार्यलयों के खुलने हेतु निर्धारित एसओपी के अनुपालन के अतिरिक्त, जिन कार्यालयों में आमजन का अपने विभिन्न लाभार्थीपरक योजनाओं से लाभ प्राप्त करने के सम्बंध में, अथवा अन्य कारणों से नियमित रूप से आवागमन बना रहता है- जनपद के ऐसे प्रत्येक कार्यालय जिनमें आमजन का सामान्य आवागमन होता है, उनमें लोक सम्बोधन प्रणाली के माध्यम से कोविड-19 संक्रमण के रोकथाम हेतु शासन द्वारा सुझाये गये सभी उपायों का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित कराया जायेगा। इस सम्बंध में प्रत्येक जनपद/तहसील/विकास खण्ड स्तरीय कार्यालय जिनमें आमजन का सामान्य आवागमन होता है, द्वारा अनुपालन आख्या तत्काल प्रस्तुत की जायेगी।
