आज़मगढ़।
रिपोर्ट: वीर सिंह
आजमगढ़ 07 जून -- कोविड-19 महामारी के अन्तर्गत 08 जून 2020 से शापिंग माल्स, होटल, रेस्टोरेन्ट आदि खोले जाने है जिसके दृष्टिगत जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में नेहरूहाल के सभागार में स्थानीय व्यापारियों एवं व्यापार मंण्डल के प्रतिनिधियांे के साथ बैठक सम्पन्न हुई।
इस अवसर पर जिलाधिकारी ने बताया कि देखने में आ रहा कि दुकानों पर सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन नही किया जा रहा है। उन्होने व्यापारियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि आप सभी लोग अपनी सुरक्षा स्वंय करे, कोरोना छिकने व खाॅसने से फैलता है इससे ग्राहकों में दुकानों पर सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन कराये। एक समय में दुकानांे पर 05 से ज्याद व्यक्ति एकत्रित न हो। दुकानें में प्रवेश द्वारा पर ग्राहको के हाथ सेनेटाइज कराने के लिए सेनेटाइजर रखे।
दुकानों पर जो लोग बैठे वह भी मास्क व गल्बस लगा कर रहे। और ग्राहकों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित करे।
इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने कहा कि यदि कोई प्रतिष्ठान या ग्राहक कोरोन के रोकथाम के उपायों का अनुपालन नही करता है तो उसके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।
इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने दवा विक्रेताओं से कहा कि सेनेटाइजर व थर्मल स्कैनर का रेट बढ़ा कर बिक्री न किया जाय।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेन्द्र सिंह, एसपी ट्रैफिक, एसपी ईलामारन सहित व्यापारीगण उपस्थित रहे।