आज़मगढ़।
रिपोर्ट: वीर सिंह
आजमगढ़ 23 जून-- जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में लागू किया गया देशव्यापी लाकडाउन भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा दिनॉक 30 जून 2020 तक प्रभावी रहने के निर्देश निर्गत किये गये हैं। इसी क्रम में उ0प्र0 शासन द्वारा धार्मिक पूजा स्थलों, कार्यालय स्थल, माल, होटल एवं रेस्टोरेंट को खोलने हेतु केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी एसओपी के क्रम में दिशा निर्देश जारी करते हुये इन्हे दिनॉक 08.06.2020 से लागू कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। जनपद आजमगढ़ के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा जारी शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु दिशा निर्देश जारी किये गये हैं।
उन्होने बताया है कि राजस्व विभाग के अधीन समस्त न्यायालयों (नायब तहसीलदार न्यायालय से लेकर राजस्व परिषद न्यायालय तक तथा चकबंदी विभाग के सभी न्यायालय) की कार्यवाही दिनॉक 22 जून 2020 से पुनः प्रारम्भ किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है। तत्क्रम में निर्देशित किया जाता है कि धार्मिक पूजा स्थलों, कार्यालय स्थल, माल, होटल एवं रेस्टोरेंट को खोलने हेतु जनपद आजमगढ़ के परिप्रेक्ष्य में जारी एसओपी का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये राजस्व विभाग के अधीन जनपद के समस्त न्यायालय दिनॉक 22 जून 2020 से संचालित किये जा रहे हैं।
